कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

Shahadat

7 Nov 2024 10:00 AM IST

  • कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

    एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों की पीठ एक संदर्भ पर निर्णय ले रही थी, जिसमें 2017 के मुकुंद देवांगन निर्णय पर संदेह व्यक्त किया गया था।

    इस तर्क को संबोधित करते हुए कि मुकुंद देवांगन निर्णय प्रति इनक्यूरियम था, जस्टिस रॉय द्वारा लिखित निर्णय में इस बात पर चर्चा की गई कि कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है।

    निर्णय में निम्नलिखित गैर-संपूर्ण कारक निर्धारित किए गए:

    (i) कोई निर्णय प्रति इनक्यूरियम तभी माना जाता है, जब अनदेखा किया गया वैधानिक प्रावधान या कानूनी मिसाल विचाराधीन कानूनी मुद्दे के लिए केंद्रीय हो और यदि उन अनदेखा किए गए प्रावधानों पर विचार किया जाता तो इससे अलग परिणाम हो सकता था। यह एक असंगत प्रावधान और स्पष्ट रूप से दखल देने वाली चूक का मामला होना चाहिए।

    (ii) प्रति इनक्यूरियम का सिद्धांत रेशियो डिसाइडेंडी पर सख्ती से लागू होता है और ओबिटर डिक्टा पर लागू नहीं होता है।

    (iii) यदि न्यायालय को किसी मिसाल की सत्यता पर संदेह है तो उचित कदम या तो निर्णय का पालन करना है या पुनर्विचार के लिए उसे बड़ी पीठ के पास भेजना है।

    (iv) प्रति इनक्यूरियम के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह दिखाना होगा कि निर्णय का कुछ हिस्सा ऐसे तर्क पर आधारित था, जो स्पष्ट रूप से गलत था। अपवादात्मक मामलों में जहां स्पष्ट असावधानी या अनदेखी के कारण कोई निर्णय स्पष्ट वैधानिक प्रावधान या अनिवार्य प्राधिकरण को नोटिस करने में विफल रहता है, जो तर्क और परिणाम के विपरीत है, प्रति इनक्यूरियम का सिद्धांत लागू हो सकता है।

    हालांकि न्यायालय ने कहा कि मुकुंद देवांगन ने मोटर वाहन अधिनियम के कुछ पहलुओं को नजरअंदाज किया, लेकिन वे अंतिम परिणाम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं थे।

    केस टाइटल: मेसर्स बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी और अन्य। | सिविल अपील नंबर 841/2018

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