'अगर आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा?': सुप्रीम कोर्ट ने MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव मामले में दिल्ली एलजी से पूछा
Shahadat
4 Oct 2024 2:47 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर (शुक्रवार) को मौखिक रूप से दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी के 6वें सदस्य के लिए चुनाव कराने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तरीके पर आपत्ति जताई।
कोर्ट ने पूछा कि MCD मेयर की अनुपस्थिति में चुनाव कराने में "इतनी जल्दी क्यों थी" और एलजी द्वारा MCD Act की धारा 487 का सहारा लेने पर सवाल उठाया।
कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा,
"487 कार्यकारी शक्ति है। यह विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। यह सदस्य का चुनाव है। अगर आप इस तरह से हस्तक्षेप करते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा?"
जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली नगर निगम की मेयर शेली ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया। इस याचिका में 27 सितंबर को हुए MCD स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती दी गई।
इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जीत मिली थी। मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने उपराज्यपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय जैन से मौखिक रूप से कहा कि इस बीच स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उपराज्यपाल की शक्तियों की वैधता और वैधता पर गंभीर संदेह है।
सुनवाई की शुरुआत में दिल्ली उपराज्यपाल की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए कहा कि चुनौती केवल चुनाव याचिका में ही दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि हालांकि शुरू में उनका भी मानना था कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा,
"हमारा प्रारंभिक विचार भी यही था कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों दायर की गई। मामले पर गौर करने के बाद हमें लगता है कि यह ऐसा मामला है, जहां हमें नोटिस जारी करना चाहिए, खास तौर पर धारा 487 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने के तरीके को देखते हुए। हमें आपकी शक्तियों की वैधता और वैधता पर गंभीर संदेह है।"
जैन ने तब जोर देकर कहा कि मेयर ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 का उल्लंघन किया। पीठ ने कहा कि मेयर के आचरण को लेकर भी उसके मन में कुछ शंकाएं हैं, लेकिन इससे एलजी के कार्यों की जांच करने की जरूरत खत्म नहीं होती।
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा,
"यह 487 का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है। कुछ मुद्दे हैं...उदाहरण के लिए, इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़ना उचित नहीं था, वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। उन्हें स्वतंत्र याचिका दायर करनी चाहिए थी। कार्रवाई का कारण 25 अगस्त को उत्पन्न हुआ और आप इस समय तक प्रतीक्षा करते हैं। कुछ विचलन और कुछ हद तक राजनीति के बावजूद हम समझ सकते हैं...जहां तक 487 के प्रयोग का सवाल है, यह गलत है।"
चुनाव कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों है?
जस्टिस नरसिम्हा ने आगे कहा:
"(चुनाव कराने में) इतनी जल्दी क्यों है? इतनी जल्दी क्यों है? इतनी जल्दी क्यों है और फिर, इसके नामांकन वाले हिस्से के संबंध में अन्य मुद्दे भी हैं। इससे भी बदतर... मेयर को बैठक की अध्यक्षता करनी है। आपको (एलजी) धारा 487 के तहत यह सब रोकने का अधिकार कहां से मिला? [धारा] 487 कार्यकारी शक्ति है, यह विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। यह सदस्य का चुनाव है। अगर आप इस तरह हस्तक्षेप करते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा?"
जैन ने कहा कि मेयर ने खुद चुनाव को 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। इस तरह एक महीने के भीतर रिक्त पद को भरने के लिए 5 अगस्त को पारित न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचित सदस्य को भी याचिका में पक्ष नहीं बनाया गया। जवाब में जस्टिस नरसिम्हा ने जैन से कहा कि सभी आपत्तियां उठाई जा सकती हैं।
जब याचिकाकर्ता-महापौर की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से स्थायी समिति के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगाने के लिए आदेश पारित करने का अनुरोध किया तो जस्टिस नरसिम्हा ने जैन से मौखिक रूप से कहा, "हम आपको केवल यह कह रहे हैं कि चुनाव न कराएं।"
याचिका में तर्क
दिल्ली मेयर ने याचिका दायर कर दावा किया कि स्थायी समिति का चुनाव उपराज्यपाल (LG) के निर्देशों के आधार पर हुआ था। नगर आयुक्त, आईएएस अधिकारी ने बैठक बुलाई थी।
उनके अनुसार, यह अवैध था, क्योंकि केवल MCD के मेयर ही निगम बैठक की तिथि, समय और स्थान तय कर सकते हैं, जहां स्थायी समिति का चुनाव होता है।
दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन विनियमन 1958 के विनियमन 51 का संदर्भ देते हुए कहा गया कि स्थायी समिति का चुनाव मेयर की अध्यक्षता में निगम बैठक में होना चाहिए। इसके अलावा, विनियमन 3 (2) निर्दिष्ट करता है कि ऐसी बैठकों के लिए तिथि, समय और स्थान केवल मेयर द्वारा तय किया जा सकता है। यह कहा गया कि MCD Act की धारा 76 निर्दिष्ट करती है कि इन बैठकों के लिए पीठासीन अधिकारी मेयर या उनकी अनुपस्थिति में उप मेयर होना चाहिए।
हालांकि, निर्वाचित मेयर के बजाय आईएएस अधिकारी को बैठक का पीठासीन अधिकारी बनाया गया, जो याचिकाकर्ता का तर्क है कि पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है।
6वें सदस्य की रिक्ति BJP के कमलजीत सेहरावत के लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण उत्पन्न हुई।
इस सप्ताह की शुरुआत में MCD स्थायी समिति सदस्य चुनाव में देरी के लिए मेयर के खिलाफ BJP पार्षद द्वारा दायर अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया गया।
केस टाइटल: शेली ओबेरॉय बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय और अन्य, W.P.(C) नंबर 649/2024