राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 6 यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सहमत हुए पश्चिम बंगाल गवर्नर

Shahadat

17 April 2024 6:02 AM GMT

  • राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 6 यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सहमत हुए पश्चिम बंगाल गवर्नर

    पश्चिम बंगाल गवर्नर ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुशंसित सूची में से उम्मीदवारों को नियुक्त करके कुलपतियों की छह रिक्तियों को भरने पर सहमति व्यक्त की। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मंगलवार (16 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल (यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति) के फैसले के बारे में जानकारी दी।

    एजी के बयान पर ध्यान देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि "एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए।"

    खंडपीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बाकी रिक्तियों के लिए सिफारिशें भेज सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट का रुख अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस (यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति) के बीच चल रहे विवाद की प्रतिक्रिया के रूप में आया।

    खंडपीठ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के जून 2023 के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें राज्यपाल बोस द्वारा 13 यूनिवर्सिटी में संस्थानों के कुलाधिपति के रूप में की गई अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा गया।

    इससे पहले, न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से राज्यपाल और सरकार के बीच गतिरोध को हल करने के लिए अपने "अच्छे कार्यालयों" का उपयोग करने का आग्रह किया। कोर्ट ने अंतरिम कुलपतियों के पद पर बने रहने को लेकर भी आपत्ति जताई।

    अक्टूबर 2023 में न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा नियुक्त अंतरिम कुलपतियों को वित्तीय भत्तों के वितरण पर रोक लगा दी, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित था। न्यायालय ने एडहॉक या एक्टिंग वीसी की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी।

    गतिरोध को तोड़ने के प्रयासों के कारण अदालत को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति का गठन करना पड़ा। हालांकि, अदालत को समिति बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि न तो राज्यपाल और न ही यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (UGC) ने नामांकित व्यक्तियों के साथ जवाब दिया, जैसा कि राज्य सरकार ने आरोप लगाया।

    अदालत ने समिति की संरचना निर्धारित करने के लिए UGC, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल से पांच-पांच नाम मांगे। बाद की सुनवाई के दौरान, अदालत ने हस्तक्षेपकर्ताओं से प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, प्रशासकों, शिक्षाविदों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करने के लिए भी कहा।

    केस टाइल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉ. सनत कुमार घोष एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 17403 2023

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