हम मामलों की सुनवाई करते समय बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं, लेकिन झूठे बयान हमारे विश्वास को हिला देते हैं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

14 Sept 2024 10:38 AM IST

  • हम मामलों की सुनवाई करते समय बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं, लेकिन झूठे बयान हमारे विश्वास को हिला देते हैं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो रिट याचिकाओं को खारिज किया, जिसमें वकील द्वारा रिट याचिका में तथा न्यायालय के समक्ष झूठे बयान देकर छूट मांगी गई थी।

    छूट के लिए याचिका में लगातार दिए गए झूठे बयानों पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने टिप्पणी की:

    "इस न्यायालय में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जिनमें स्थायी छूट न दिए जाने के बारे में शिकायत की गई। पिछले तीन सप्ताहों के दौरान, यह छठा या सातवां मामला है, जिसके बारे में हमें पता चला है, जिसमें दलीलों में स्पष्ट रूप से झूठे बयान दिए गए।"

    पहली याचिका में चार याचिकाकर्ताओं ने 14 वर्ष की कारावास अवधि पूरी करने के आधार पर छूट मांगी। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि केवल याचिकाकर्ता नंबर 1 तथा 3 ने ही वास्तव में 14 वर्ष की सजा काटी है। याचिकाकर्ता नंबर 2 और 4 की दलीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को लागू छूट नीति के अनुसार याचिकाकर्ता नंबर 3 की समयपूर्व रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया।

    दूसरी याचिका में दलील दी गई कि सभी पांच याचिकाकर्ताओं ने 14 साल से अधिक की वास्तविक सजा काटी है। लेकिन न्यायालय ने पाया कि दो याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में 14 साल की सजा नहीं काटी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो याचिकाकर्ताओं में से याचिकाकर्ता नंबर 4 ने 13 साल और 7 महीने की सजा काटी, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता नंबर 3 ने पूरी तरह से गलत बयान दिए।

    राज्य सरकार द्वारा की गई दलीलों पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता नंबर 3 ने अब 14 साल की सजा पूरी की। उसके मामले पर याचिकाकर्ता नंबर 1, 2 और 5 के साथ विचार किया जा रहा है, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

    सोमवार को न्यायालय ने तथ्यों को छिपाकर छूट मांगने की कोशिश करने वाले याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वर्तमान मामले में यद्यपि न्यायालय ने इसे जुर्माना लगाने के लिए 'उपयुक्त मामला' पाया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उनके वकीलों द्वारा की गई गलतियों के लिए दंडित करने से इनकार किया।

    पहली याचिका के संबंध में न्यायालय ने पाया कि वकील ने जेल अधिकारियों के समक्ष याचिकाकर्ता नंबर 2 और 4 के बारे में भी गलत बयान दिए। जेल अधिकारियों को संबोधित ईमेल में वकील ने कहा कि दोनों ने 14 साल की कैद पूरी कर ली है।

    वकील ने रिट याचिका में यह भी झूठा दावा किया कि रिट याचिका दायर करने की तिथि से सभी चार याचिकाकर्ताओं की छुट्टी समाप्त हो गई। जबकि याचिकाकर्ता नंबर 1 की छुट्टी समाप्त नहीं हुई। इसके विपरीत, वकील ने न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया कि केवल तीन याचिकाकर्ताओं की छुट्टी समाप्त हुई। तथ्यात्मक रूप से गलत बयान के आधार पर न्यायालय ने पहले भी तीन याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी थी।

    याचिकाकर्ता नंबर 1 की याचिका को खारिज करते हुए 2 और 4 के मामले में, जिसके लिए वकील ने सरासर झूठे बयान दिए थे, न्यायालय ने कहा:

    "विविध सुनवाई के दिन प्रत्येक पीठ की वाद सूची में 60 से 80 मामले होते हैं। जजों के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध प्रत्येक मामले के प्रत्येक पृष्ठ को देखना संभव नहीं है। हालांकि हम प्रत्येक मामले को बहुत ही सावधानी से देखने का प्रयास करते हैं। हमारी प्रणाली विश्वास पर काम करती है।

    जब हम मामलों की सुनवाई करते हैं तो हम बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह के मामलों को देखते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। इस प्रकार, न केवल रिट याचिका में झूठे बयान दिए गए हैं, बल्कि इस न्यायालय के समक्ष झूठा बयान दिया गया, जिसे हमारे 19 जुलाई, 2024 के आदेश में दर्ज किया गया। झूठे बयानों को 15 जुलाई, 2024 को याचिकाकर्ताओं के लिए तत्कालीन एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा जेल अधिकारियों को संबोधित ई-मेल में दोहराया गया।"

    न्यायालय ने छूट याचिका में अपनाई गई अक्सर की प्रवृत्ति पर भी गौर किया, जहां छूट की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के अपराधों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया जाता। दोनों याचिकाओं में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग मामलों में अलग-अलग अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके बावजूद, अपराधों को इस तरह से बताया गया, जिससे यह आभास होता है कि सभी को एक ही अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

    न्यायालय ने कहा:

    "समय से पहले रिहाई के लिए परमादेश की रिट मांगने वाली याचिका में अपराध की प्रकृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है।"

    केस टाइटल: वीरेंद्र सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार), डब्ल्यूपी (सीआरएल) नंबर 296/2024

    Next Story