VVPAT Case : सुप्रीम कोर्ट ने प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM सत्यापन की अनुमति दी

Shahadat

26 April 2024 6:32 AM GMT

  • VVPAT Case : सुप्रीम कोर्ट ने प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM सत्यापन की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% क्रॉस सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि परिणामों की घोषणा के बाद दो उपविजेता उम्मीदवारों में से किसी एक द्वारा इसके लिए लिखित अनुरोध किया जाता है तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम 5% जले हुए मेमोरी सेमी-कंट्रोलर के सत्यापन किया जाए।

    जस्टिस संजीव खन्ना ने स्वयं और जस्टिस दीपांकर दत्त द्वारा दिए गए दो अलग-अलग, सहमत निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा,

    "5% EVM में जले हुए मेमोरी सेमी-कंट्रोलर यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में VVPAT की जांच और सत्यापन घोषणा के बाद EVM के निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा। परिणामों में, किसी भी छेड़छाड़ या संशोधन के लिए उन उम्मीदवारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, जो सबसे अधिक मतदान वाले उम्मीदवार के पीछे क्रम संख्या 2 या 3 पर हैं।"

    यह जोड़ा गया कि सत्यापन के लिए अनुरोध करते समय उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र या सीरियल नंबर द्वारा जांच की जाने वाली EVM की पहचान करेंगे। अनुरोध परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर किया जाना है और सभी उम्मीदवारों (और उनके प्रतिनिधियों) के पास सत्यापन के समय उपस्थित रहने का विकल्प होगा।

    खंडपीठ ने आगे स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया का खर्च अनुरोध करने वाले उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा,

    "जिला चुनाव अधिकारी इंजीनियरों की एक टीम के परामर्श से जले हुए मेमोरी सेमीकंट्रोलर की प्रामाणिकता और अक्षुण्णता को प्रमाणित करेगा। के बाद सत्यापन प्रक्रिया आयोजित की जाती है, उक्त सत्यापन के लिए वास्तविक लागत या व्यय ईसीआई द्वारा अधिसूचित किया जाना है और उक्त अनुरोध करने वाला उम्मीदवार उक्त खर्चों का भुगतान करेगा। हालांकि, यदि विषय EVM में छेड़छाड़ पाई जाती है तो खर्च वापस कर दिया जाएगा।

    गौरतलब है कि मामले में बहस के दौरान, ECI ने दावा किया कि EVM गैर-छेड़छाड़ योग्य हैं। जब याचिकाकर्ताओं ने EVM में हेरफेर की संभावना वाले कार्यक्रमों के बारे में चिंता जताई तो ECI ने इसे दूर करने की मांग करते हुए कहा कि नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई और VVPAT तीनों में माइक्रोकंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य हैं और इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता।

    ECI ने यह भी कहा कि मशीनों के अपने अलग-अलग प्रोग्राम, कार्यक्षमता के आधार पर, उनके माइक्रोकंट्रोलर की मेमोरी में जला दिए जाते हैं। ECI के अधिकारी ने अदालत को सूचित किया था,

    "यदि प्रोग्राम जल गया है तो यदि आप प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं तो आपको माइक्रो-कंट्रोलर को भौतिक रूप से हटाना होगा और बाहर फेंकना होगा।"

    केस टाइटल: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 434/2023 (और संबंधित मामले)

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