टेलीग्राम पर NEET पेपर लीक दिखाने वाला वीडियो फर्जी : NTA ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

Shahadat

11 July 2024 5:45 AM GMT

  • टेलीग्राम पर NEET पेपर लीक दिखाने वाला वीडियो फर्जी : NTA ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुए NEET UG परीक्षा के पेपर की तस्वीर दिखाने वाला वीडियो फर्जी है। हलफनामे में कहा गया कि समय से पहले लीक होने का झूठा आभास पैदा करने के लिए टाइमस्टैम्प में हेरफेर किया गया।

    पिछली सुनवाई की तारीख (8 जुलाई) पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पेपर लीक की सीमा और गलत काम करने वालों को दूसरों से अलग करने की संभावना पर केंद्र/NTA से जवाब मांगा था।

    कोर्ट ने कहा कि अगर पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और धोखाधड़ी के लाभार्थियों को ईमानदार उम्मीदवारों से अलग करना असंभव है तो दोबारा परीक्षा जरूरी हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि करीब 24 लाख स्टूडेंट पर पड़ने वाले असर को देखते हुए दोबारा परीक्षा कराना आखिरी विकल्प होगा।

    कार्यवाही के दौरान, सीनियर वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि परीक्षा से पहले 3 और 4 मई को प्रश्नपत्र टेलीग्राम ऐप- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम- के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे।

    हलफनामे में NTA ने कहा कि सोशल मीडिया पर टिप्पणियां और चर्चाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि वीडियो में छवियों को संपादित किया गया। 4 मई को लीक होने का सुझाव देने के लिए तिथि को जानबूझकर संशोधित किया गया। स्क्रीनशॉट वीडियो में किए गए दावों की मनगढ़ंत प्रकृति को उजागर करते हैं।

    कहा गया,

    "इसके अलावा, तटस्थ तीसरे पक्ष ने वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे परीक्षा की तारीख को वास्तविक तिथि के बजाय 4 मई दिखाने के लिए संपादित किया जा सकता है।"

    पिछले दिन, सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कहा कि यदि लीक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हुआ है तो यह व्यापक प्रकृति का हो सकता है।

    NTA ने यह भी दोहराया कि पटना में कथित पेपर लीक मामले ने पूरी परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित नहीं किया।

    NTA ने कहा,

    "पटना में कथित लीक की घटना/प्रयास का पूरी परीक्षा के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जांच एजेंसियों द्वारा इसमें शामिल पाए गए स्टूडेंट की संख्या, उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की तुलना में नगण्य है।"

    उपरोक्त कारक के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द करना, व्यापक जनहित, विशेष रूप से योग्य उम्मीदवारों के कैरियर की संभावनाओं के लिए बहुत ही प्रतिकूल और हानिकारक होगा।

    केंद्र सरकार ने हलफनामा भी दायर किया, जिसमें कहा गया कि IIT मद्रास के विशेषज्ञों द्वारा किए गए डेटा एनालिटिक्स अध्ययन के अनुसार, परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं हैं।

    सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई मामले की सुनवाई करेगा।

    केस टाइटल: वंशिका यादव बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) नंबर 335/2024

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