UPSC Aspirants' Death | कोचिंग सेंटरों के मुद्दों की अखिल भारतीय आधार पर जांच करें, दिल्ली में दुर्घटना कहीं भी हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

Shahadat

20 Sept 2024 7:05 PM IST

  • UPSC Aspirants Death | कोचिंग सेंटरों के मुद्दों की अखिल भारतीय आधार पर जांच करें, दिल्ली में दुर्घटना कहीं भी हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

    दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में हुई दुखद बाढ़ की घटना से उत्पन्न स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अखिल भारतीय दृष्टिकोण से देखे।

    उक्त हादसे में 3 स्टूडेंट की जान चली गई थी।

    यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ के समक्ष था। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने दलील दी कि दिल्ली की घटना की जांच के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समिति गठित की गई है।

    संक्षेप में मामला

    कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसमें सभी कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए।

    इसे तुच्छ मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ याचिका खारिज कर दी। हालांकि, इसने कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा से संबंधित बड़े मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया। नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से निर्धारित सुरक्षा मानदंडों और शुरू की गई प्रभावी व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए कहा।

    सुनवाई याचिकाकर्ता-संघ के वकील द्वारा न्यायालय को सूचित करने के साथ शुरू हुई कि 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा किया गया। इसके बाद एजी ने बताया कि पुराने राजिंदर नगर की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा समिति गठित की गई।

    एजी की दलील का जवाब देते हुए जस्टिस कांत ने कहा,

    "दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली में हुई, लेकिन यह समस्या [कई हिस्सों] में उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में समय के साथ हमें अंततः इस मुद्दे को संबोधित करना होगा। आप इसे अखिल भारतीय आधार पर विस्तारित करने के बारे में सोच सकते हैं।"

    न्यायाधीश ने एएसजी से कहा कि समिति को तीन दृष्टिकोणों - विधायी, नीति और प्रशासनिक से मुद्दों को संबोधित करना चाहिए।

    एक बिंदु पर एजी ने टिप्पणी की कि "सतर्क प्रवर्तन की कमी वह जगह है जहां सब कुछ गलत हो जाता है।"

    जस्टिस कांत ने रेखांकित किया कि कार्यान्वयन में कमी देखी जा सकती है, बशर्ते कि विनियामक उपाय अपने आप में पर्याप्त हों।

    उन्होंने कहा,

    "बशर्ते कि आपके विनियामक उपाय अच्छी तरह से स्थापित हों, कोई कह सकता है कि कार्यान्वयन में कमी है। कभी-कभी, जो भी सुझाव दिया जा रहा है, संरचनाएं इस तरह की गतिविधि के लिए नहीं हैं... तो स्पष्ट रूप से विनियमन में ही कुछ कमी है। उदाहरण के लिए, आवासीय क्षेत्रों में गैर-आवासीय गतिविधियों की अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह प्रवर्तन भाग है।"

    आदेश देते हुए जज ने दर्ज किया कि समिति का गठन निम्नलिखित पर विचार करने के लिए किया गया:

    (i) दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण।

    (ii) घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।

    (iii) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय।

    (iv) नीति व्यवस्था में उपयुक्त संशोधन और उस दिशा में सुझाव, यदि कोई हो।

    हस्तक्षेपकर्ताओं (पुराने राजिंदर नगर के निवासियों) की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने MCD और अग्निशमन विभाग का टास्क फोर्स गठित किया, जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर रहा है। लेकिन टास्क फोर्स अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। यह प्रार्थना की गई कि टास्क फोर्स को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना जारी रखने का निर्देश दिया जाए।

    इस पर विचार करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि टास्क फोर्स वर्तमान मामले के लंबित रहने के बावजूद काम करना जारी रखे।

    इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट भी मंगवाई, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि वे दिल्ली में हुई घटनाओं जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियामक तंत्र के अलावा अपने द्वारा उठाए गए विधायी और नीतिगत उपायों के बारे में कोर्ट को सूचित करेंगे।

    दिल्ली विकास प्राधिकरण से भी इस संबंध में की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया।

    इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार द्वारा गठित समिति की सहायता करेंगे, "जिससे विभिन्न एजेंसियों और [विकास] प्राधिकरणों के बीच उचित समन्वय के लिए एनसीआर में एक समान पहल की जा सके।"

    अंत में, जबकि न्यायालय ने किसी भी हस्तक्षेपकर्ता को पक्षकार के रूप में शामिल करने की अनुमति नहीं दी, इसने पुराने राजिंदर नगर की घटना के स्टूडेंट-पीड़ित के पिता को मामले में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में सहायता करने की अनुमति दी। हालांकि, आवेदकों को एजी के कार्यालय के माध्यम से समिति को अपने सुझाव देने की स्वतंत्रता दी गई।

    अपनी ओर से, एजी ने आश्वासन दिया कि समिति 4 सप्ताह में तत्काल अंतरिम उपाय प्रस्तुत करेगी।

    केस टाइटल: कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली सरकार और अन्य, डायरी नंबर 30149-2024

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