2003 के संसदीय संशोधन के बाद TP Act की धारा 106 में यूपी संशोधन निष्प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
19 Dec 2024 10:10 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि संसद समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून में संशोधन करती है तो उसी प्रावधान में पहले किया गया राज्य संशोधन निष्प्रभावी हो जाएगा।
ऐसा मानते हुए कोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TP Act) की धारा 106 में उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया संशोधन, जो 1954 में किया गया था, संसद द्वारा वर्ष 2003 में धारा 106 में संशोधन किए जाने के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा।
यूपी संशोधन में पट्टे की समाप्ति के लिए तीस दिनों की नोटिस अवधि का प्रावधान किया गया। 2003 के संसदीय संशोधन ने धारा 106 में संशोधन करके पंद्रह दिनों की नोटिस अवधि का प्रावधान किया।
इस मामले में मुद्दा यह था कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा प्रावधान लागू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बड़ी पीठ के संदर्भ के लंबित होने का हवाला देते हुए निर्णय को स्थगित करने के बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 6 से जुड़ा है- "कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण; विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण।" न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 254 का भी हवाला दिया, जिसमें प्रावधान है कि संसदीय कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होगा, यदि दोनों के बीच कोई विरोधाभास हो। अनुच्छेद 254(2) के लागू होने के कारण उत्तर प्रदेश संशोधन अप्रभावी हो जाएगा।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने कहा:
"परिणामस्वरूप, धारा 106 में उत्तर प्रदेश का संशोधन, उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन और वर्ष 2003 में TP Act की धारा 106 में संसदीय संशोधन के बीच निहित प्रतिकूलता और असंगति के कारण महत्वहीन हो जाएगा, भले ही पहले वाला उत्तर प्रदेश संशोधन राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई हो। इस प्रकार, समवर्ती सूची में पाए गए कानून के किसी प्रावधान में राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के बाद संसद द्वारा किसी प्रावधान में संशोधन किए जाने पर संसदीय संशोधन लागू होगा। अनुच्छेद 254 संसदीय सर्वोच्चता का एक उदाहरण है।"
31.12.2002 से प्रभावी अधिनियम 3, 2003 द्वारा धारा 106 में संसद द्वारा किए गए संशोधन के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा धारा 106 में किए गए प्रतिस्थापन को ध्यान में रखते हुए धारा 106 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्रतिस्थापन को भी संसद द्वारा धारा 106 में संशोधन के रूप में लागू किया जाएगा। निहित रूप से निरस्त किया जाता है और संसद द्वारा 31.12.2002 से संशोधित धारा 106 लागू होगी। यह संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के प्रावधान के आधार पर है।
इस घोषणा के साथ मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया।
केस टाइटल: नईम बानो उर्फ गैंडो बनाम मोहम्मद रहीस