UGC/AICTE रिटायरमेंट आयु विनियम स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर बाध्यकारी नहीं, जिन्हें राज्य द्वारा अपनाया नहीं गया: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
7 Dec 2024 2:25 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC/AICTE के संशोधित विनियम, जो रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करते हैं, उन स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं, जहां राज्य सरकार उन विनियमों को नहीं अपनाना चाहती है। ऐसे संस्थानों को राज्य में अपनाई जाने वाली रिटायरमेंट आयु का पालन करना होगा।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने पी.जे. धर्मराज द्वारा दायर दीवानी अपील पर सुनवाई की, जिन्हें शुरू में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (JNTU) में लेक्चरर और रीडर के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में JNTU, तेलंगाना से संबद्ध चर्च ऑफ साउथ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CSIIT) के निदेशक के पद से रिटायर हुए।
60 वर्ष की आयु में उनकी रिटायरमेंट के दो दिन बाद UGC/AICTE ने संशोधित विनियम जारी किए, जिसमें रिटायरमेंट की आयु को संशोधित कर पैंसठ वर्ष कर दिया गया। इसलिए अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसे भी यही लाभ दिया जाना चाहिए।
इसके विपरीत, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता संशोधित रिटायरमेंट आयु का लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि UGC विनियमों में बाद में किए गए संशोधन को तेलंगाना राज्य द्वारा नहीं अपनाया गया। रिटायरमेंट के लिए 65 वर्ष की संशोधित आयु राज्य और JNTU में आदर्श के रूप में प्रचलित नहीं है, जिसके साथ CSIIT संबद्ध है।
विभिन्न पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस नाथ ने निर्णय में कहा कि जब शिक्षकों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई तो अपीलकर्ता को 65 वर्ष की रिटायरमेंट आयु पर विचार करने के लिए विशेष उपचार नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने कहा,
“पूरे राज्य, JNTU और CSIIT सहित इसके संबद्ध कॉलेजों में रिटायरमेंट की आयु को नियंत्रित करने वाले नियम साठ वर्ष की आयु के हैं। इसलिए जब JNTU के शिक्षकों को केवल साठ वर्ष की आयु तक ही काम करना है तो अपीलकर्ता को विशेष विचार नहीं दिया जा सकता है। CSIIT JNTU का संबद्ध संस्थान है। इसके शिक्षकों की रिटायरमेंट की आयु संबद्ध यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की आयु से अधिक नहीं हो सकती। इससे गंभीर विसंगति, भेदभाव और असमानता पैदा होगी। यदि राज्य सरकार ने स्वयं संशोधित विनियमों को नहीं अपनाया है तो वे CSIIT पर लागू नहीं हो सकते। यहां तक कि CSIIT ने भी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित नहीं की है।''
इसके अलावा, अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता केवल प्रशासनिक पद पर कार्यरत था। यह साबित नहीं कर पाया कि उसने CSIIT का निदेशक बनने से पहले शिक्षण सेवाएं दी थीं। इसलिए UGC/AICTE विनियमन अपीलकर्ता पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वे विनियमन केवल उन लोगों पर लागू होते हैं जो शिक्षक के रूप में योग्य हैं और कक्षा शिक्षण कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
अदालत ने कहा,
“किसी भी अन्य तरीके से अपीलकर्ता शिक्षक नहीं है। केवल CSIIT के साथ प्रशासनिक कार्य में शामिल था। अपीलकर्ता ने अब तक यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि वह निदेशक बनने के बाद शिक्षक के रूप में योग्य है। UGC/AICTE विनियमन केवल उन लोगों पर लागू होते हैं जो शिक्षक के रूप में योग्य हैं। कक्षा शिक्षण कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।''
तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: पी.जे. धर्मराज बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया और अन्य।