ट्रायल कोर्ट को बिना TIP के गवाह द्वारा आरोपी की पहचान स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

12 July 2024 11:00 AM IST

  • ट्रायल कोर्ट को बिना TIP के गवाह द्वारा आरोपी की पहचान स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी गवाह के लिए अजनबी है तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) के बिना अदालत में गवाह द्वारा आरोपी की पहचान दोषसिद्धि तय करने के लिए अच्छा सबूत नहीं माना जा सकता है।

    अदालत ने कहा,

    “ऐसे मामलों में जहां आरोपी गवाह के लिए अजनबी है और कोई TIP नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट को ऐसे गवाह द्वारा पहचान स्वीकार करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।”

    अदालत ने कहा कि यदि कोई TIP नहीं है, तो केवल अदालत में गवाह द्वारा की गई आरोपी की पहचान के आधार पर दोषसिद्धि तय नहीं की जा सकती। अदालत ने ऐसा इसलिए कहा ताकि गवाह द्वारा आरोपी की पहचान को रोका जा सके, जिसमें TIP द्वारा निष्पक्ष रूप से निर्धारित किए जाने के कारण आरोपी की पहचान हमेशा संदेह के घेरे में रहती है।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा,

    "वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करने के बाद हमारा मानना ​​है कि इस मामले में TIP न करना पुलिस जांच में घातक दोष था और वर्तमान मामले में TIP के अभाव में वर्तमान अपीलकर्ता की डॉक पहचान हमेशा संदिग्ध रहेगी। संदेह हमेशा आरोपी का होता है। अभियोजन पक्ष वर्तमान अपीलकर्ता यानी ए-2 की पहचान उचित संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।"

    वर्तमान मामले में अपीलकर्ता/आरोपी, जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, उसको अस्पताल में गवाहों ने पहचाना। बाद में गवाह ने अदालत में अपीलकर्ता की पहचान की। हालांकि, अदालत में अपीलकर्ता की पहचान से पहले पुलिस द्वारा कोई TIP नहीं की गई, जिससे TIP के साथ पुष्टि की जा सके।

    जयन बनाम केरल राज्य के मामले से संकेत लेते हुए अदालत जहां आरोपी की पहली बार अदालत के सामने पहचान की गई, फिर ऐसे मामलों में TIP से न्यायालय के समक्ष गवाह द्वारा अभियुक्त की पहचान विश्वसनीय हो सकती है।

    जयन के मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि गवाह की गवाही के लिए पर्याप्त पुष्टिकरण था तो न्यायालय में अभियुक्त की पहचान करने वाले गवाह की गवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहचान परेड नहीं की गई।

    जयन के मामले को वर्तमान मामले से अलग करते हुए न्यायालय ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता की पहचान संदेह में थी और गवाह की गवाही के लिए पर्याप्त पुष्टिकरण नहीं था, इसलिए अपीलकर्ता की पहचान के बारे में बहुत ही संदिग्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

    अपील स्वीकार की गई।

    केस टाइटल: पी. शशिकुमार बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा

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