TN Societies Registration Act| पूर्व जिला रजिस्ट्रार की मंजूरी और सोसाइटियों के समान उद्देश्य समामेलन के लिए अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Praveen Mishra

15 Jan 2025 5:19 PM IST

  • TN Societies Registration Act| पूर्व जिला रजिस्ट्रार की मंजूरी और सोसाइटियों के समान उद्देश्य समामेलन के लिए अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत, समामेलन करने वाली समितियों के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करने से पहले जिला रजिस्ट्रार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, न ही समितियों के लिए समामेलन के लिए समान उद्देश्य होना आवश्यक है।

    जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पंजीकरण महानिरीक्षक के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें पूर्व जिला रजिस्ट्रार की मंजूरी की कमी और अलग-अलग उद्देश्यों के आधार पर समितियों के विलय को खारिज कर दिया गया था।

    अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों द्वारा दिए गए दो कारण और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि किए गए वैधानिक प्रावधानों से पैदा नहीं हुए थे।

    हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 30 की व्याख्या की और निम्नानुसार देखा:

    "यह व्याख्या कि विशेष प्रस्ताव पारित करने से पहले जिला रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, उक्त प्रावधान की गलत व्याख्या होगी। इसके अलावा, समामेलन के लिए कोई वैधानिक रोक या निषेध या पूर्व-शर्त नहीं है कि समामेलन करने वाली दोनों समितियों का उद्देश्य समान होना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा "ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, एकल न्यायाधीश, डिवीजन बेंच और पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को अलग रखा जाता है और विलय को मंजूरी देने वाले जिला रजिस्ट्रार के आदेशों को बहाल किया जाता है।

    तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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