स्वाति मालीवाल हमला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

1 Aug 2024 7:28 AM GMT

  • स्वाति मालीवाल हमला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा स्वाति मालीवाल हमला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

    जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जो बिभव की ओर से पेश हुए और बहस की। मामले को अगले बुधवार (जब भी पीठ उसी संयोजन में बैठेगी) के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    सुनवाई के दौरान, बिभव की ओर से सिंघवी ने तर्क दिया कि वह 75 दिनों से हिरासत में है और आरोपपत्र दायर किया गया (दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद से)। उन्होंने तर्क दिया कि मालीवाल ने घटना के 3 दिन बाद "दोस्ताना पुलिस के साथ, दोस्ताना एलजी के तहत" एफआईआर दर्ज की, लेकिन बिभव की उसी दिन की एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

    एमएलसी पर भरोसा करते हुए सिंघवी ने बताया कि मालीवाल की चोटें खतरनाक नहीं थीं, बल्कि सामान्य थीं। यह भी उल्लेख किया गया कि वह घटना के दिन पुलिस स्टेशन गई थीं, लेकिन एफआईआर दर्ज कराए बिना वापस आ गईं।

    हालांकि, पीठ ने इस दलील पर आपत्ति जताई और सिंघवी से पूछा कि मालीवाल द्वारा आपातकालीन सेवाओं (112) पर कॉल करने से क्या संकेत मिलता है।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "यह कॉल आपके इस दावे को झूठा साबित करती है कि मामला मनगढ़ंत है।"

    पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि हत्यारों, लुटेरों आदि को भी जमानत दी जाती है, लेकिन मालीवाल के मामले में आरोप बिभव के खिलाफ भारी पड़ते हैं।

    पीठ ने कहा,

    "हम ओपन कोर्ट में इसे पढ़ना नहीं चाहते...लेकिन एक बार जब वह उसे इस विशेष शारीरिक स्थिति के कारण रुकने के लिए कहती है...तो यह आदमी जारी रहता है! वह क्या सोचता है, सत्ता उसके सिर पर चढ़ गई है?"

    दूसरी ओर, जस्टिस दत्ता ने पूछा कि घटना की तारीख पर बिभव दिल्ली के मुख्यमंत्री के सचिव थे या पूर्व सचिव।

    इस पर सिंघवी ने जवाब दिया,

    "वह राजनीतिक सचिव थे... नियुक्तियों को संभालते थे।"

    हालांकि, जस्टिस कांत इससे सहमत नहीं थे।

    बहरहाल, पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और आरोपपत्र तथा एमएलसी को रिकॉर्ड में रखने को कहा।

    गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गईं तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी।

    शिकायत के बाद कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, उन्होंने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और सवालों के जवाब टाल-मटोल वाले दिए। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए जांच में एक महत्वपूर्ण जानकारी है।

    शुरुआत में कुमार ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया, लेकिन 27 मई को उन्हें राहत नहीं मिली। सेशन कोर्ट ने 7 जून को उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

    पीड़ित कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि हालांकि वह मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में ही नियुक्त हैं, लेकिन उनका काफी प्रभाव है।

    न्यायाधीश ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर कुमार को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता।"

    हाईकोर्ट ने आगे कहा कि घटना के बाद जो घटनाक्रम सामने आया, उससे पता चलता है कि मालीवाल अकारण क्रूर हमले का सामना करते हुए सदमे की स्थिति में थीं।

    कोर्ट ने कहा,

    "चूंकि शिकायतकर्ता खुद राजनीतिक दल की प्रतिष्ठित सदस्य हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की शक्तिशाली स्थिति को देखते हुए उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के बारे में दोबारा सोचा। ऐसे में उसी दिन पुलिस स्टेशन जाने और एसएचओ को सूचित करने का साहस जुटाने के बावजूद, शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज कराए बिना वापस लौट आई।"

    इसमें आगे कहा गया,

    "विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में इस स्तर पर यह अनुमान लगाना बेतुका हो सकता है कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया और आरोप मनगढ़ंत हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर शिकायतकर्ता के पास याचिकाकर्ता को फंसाने का कोई मकसद नहीं था।"

    दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुमार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    कुमार के अनुसार, यह आपराधिक मशीनरी के दुरुपयोग और छलपूर्ण जांच का क्लासिक मामला है, क्योंकि उन्होंने और मालीवाल दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन केवल मालीवाल के मामले की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि मालीवाल प्रभावशाली व्यक्ति हैं (संसद सदस्य होने के नाते)।

    यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें झूठे और तुच्छ मामलों में फंसाने की हद तक गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई और मालीवाल की एफआईआर एक नापाक इरादे से उत्पन्न हुई।

    केस टाइटल: बिभव कुमार बनाम दिल्ली राज्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 9817/2024

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