मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को 'मुकदमा करने के अधिकार' का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

Shahadat

5 May 2026 12:28 PM IST

  • मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमा करने के अधिकार का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

    हाल के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्ष की मृत्यु के बाद उसके कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमा करने का अधिकार जारी रहने से जुड़े सिद्धांतों को संक्षेप में बताया।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक कहावत 'एक्टियो पर्सनैलिस मोरिटुर कम पर्सोना' (व्यक्तिगत कार्रवाई व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है) भारत में पूर्ण नहीं है। इसे 'घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855', 'कानूनी प्रतिनिधियों के मुकदमे का अधिनियम, 1855' और 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925' जैसे कानूनों द्वारा संशोधित किया गया।

    किसी मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकार कानून के तहत निर्धारित वैधानिक सीमाओं के अधीन रहते हुए नए सिरे से कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं या उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। कोई कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी या नहीं, यह केवल प्रक्रियात्मक प्रावधानों से नहीं, बल्कि 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम' की धारा 306 द्वारा निर्धारित होता है।

    'दीवानी प्रक्रिया संहिता' (CPC) का आदेश XXII, जो पक्षों को बदलने की अनुमति देता है, उसकी व्याख्या धारा 306 के साथ सामंजस्य बिठाते हुए की जानी चाहिए। यह उन दावों के दायरे का विस्तार नहीं कर सकता जो मृत्यु के बाद भी जारी रह सकते हैं।

    यह प्रश्न कि क्या "मुकदमा करने का अधिकार" मृत्यु के बाद भी जारी रहता है, इसका मूल्यांकन उस पक्ष की मृत्यु की तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए। जहां व्यक्तिगत चोट से जुड़े दावे (जैसे दर्द, पीड़ा, मानहानि) मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, वहीं आर्थिक नुकसान या संपत्ति से जुड़े दावे मृत्यु के बाद भी जारी रहते हैं और कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ उन पर आगे कार्यवाही की जा सकती है।

    जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चांदुरकर की खंडपीठ ने इन सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया कि मेडिकल लापरवाही के दावे के संबंध में 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम' के तहत एक मृत डॉक्टर के कानूनी वारिसों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

    खंडपीठ ने निम्नलिखित सिद्धांतों को संक्षेप में बताया:

    i. भारत में सामान्य कानून की कहावत 'एक्टियो पर्सनैलिस मोरिटुर कम पर्सोना' को विभिन्न वैधानिक दस्तावेजों, जैसे 'घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855', 'कानूनी प्रतिनिधियों के मुकदमे का अधिनियम, 1855', 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925', आदि के माध्यम से वैधानिक रूप से संशोधित किया गया।

    ii. यह कि मृत व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि, 'कानूनी प्रतिनिधियों के मुकदमे का अधिनियम, 1855' के प्रावधानों के तहत, या 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925' की धारा 306 के तहत नए सिरे से मुकदमा दायर कर सकता है या उसके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाया जा सकता है।

    iii. मृतक के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमे को जारी रखना, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (मूल विधि) की धारा 306 के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।

    iv. CPC के आदेश XXII के तहत प्रक्रियात्मक प्रावधान, जो मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने से संबंधित हैं, उनकी व्याख्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 306 के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए।

    v. आदेश XXII नियम 2 (नियम 4 के साथ पठित) के तहत 'मुकदमा करने के अधिकार' (Right to Sue) को जारी रखने की स्थिति का आकलन, मृत्यु की तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए।

    vi. सामान्यतः, मुकदमा चलाने से संबंधित सभी अधिकार और दायित्व, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 के तहत कानूनी प्रतिनिधि को हस्तांतरित हो जाते हैं। तथापि, जब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 के प्रथम अपवाद के तहत दावों का निर्णय किया जाता है तो व्यक्तिगत चोट से संबंधित दावे समाप्त (abate) हो जाते हैं, जबकि मृतक की संपत्ति के पक्ष में या उसके विरुद्ध किए गए दावे जीवित (survive) रहते हैं।

    Cause Title: Kumud Lall VERSUS Suresh Chandra Roy (Dead) Through LRs and Others (with connected matter)

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