सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा निर्मित मंदिर को गिराने पर लगाई रोक

Amir Ahmad

20 Jun 2025 1:54 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा निर्मित मंदिर को गिराने पर लगाई रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित विस्तारा रेजीडेंसी के अपार्टमेंट के कुछ निवासियों द्वारा निर्मित मंदिर को गिराने पर रोक लगा दी।

    आरोप है कि अपार्टमेंट परिसर के ओपन स्पेस रिजर्वेशन (OSR) भूमि के रूप में चिह्नित भूखंड पर बिना अनुमति के मंदिर का अवैध रूप से निर्माण किया गया था।

    जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि हाईकोर्ट ने पक्षों को सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया।

    न्यायालय ने आदेश दिया,

    "याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि न तो याचिकाकर्ता और न ही रिट याचिका में प्रतिवादी 1-8 को सुना गया। वास्तव में उन्हें दलीलें दायर करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने मंदिर को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। नोटिस जारी करें जिसका जवाब 8 सप्ताह में दिया जाना है। इस बीच, मंदिर को ध्वस्त करने पर रोक रहेगी।”

    मद्रास हाईकोर्ट के हाल ही के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसके तहत उसने कहा था कि अपार्टमेंट मालिक संघ ओएसआर भूमि में मंदिर के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। इसलिए यह माना जा सकता है कि मंदिर बिना अनुमति के बनाया गया और अनधिकृत है।

    जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ने मदुरै निगम अधिकारियों द्वारा मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि ओएसआर भूमि को चार सप्ताह के भीतर तमिलनाडु नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

    टाइटल: विस्तारा कल्याण एसोसिएशन विस्वा बनाम आर. मयिलसामी|एसएलपी(सी) संख्या 16898/2025

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