सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल के नेता मजीठिया को ड्रग्स मामले में पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया
Praveen Mishra
4 March 2025 11:04 AM

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 मार्च) एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को 17 मार्च को पंजाब पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मजीठिया को नियमित जमानत दी गई थी।
कोर्ट ने आदेश “अधिकारियों को इन मुद्दों पर पूछताछ करने और जांच पूरी करने की अनुमति दी जाती है। वह आवश्यकतानुसार तय तिथि पर पेश होते रहेंगे,”
खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित कर मजीठिया को 17 मार्च को सुबह 11 बजे एसआईटी मुख्यालय, पटियाला में पूछताछ के लिए पुलिस थाने में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने मजीठिया की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया और तर्क दिया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिंह ने अदालत को बताया कि मजीठिया को लिखित प्रश्नावली के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।
सिंह ने कहा, “हमारी केवल एक आशंका है। मैं जमानत रद्द करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सहयोग और जांच हमारे लिए अनिवार्य है। उन्हें पेश होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और जवाब देना चाहिए।“
हालांकि, जस्टिस कुमार ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मजीठिया पंजाब सरकार की इच्छानुसार उत्तर देंगे। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सिंह ने कहा, “वह कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा। यही उनका जवाब है—मुझे उत्तर देने का अधिकार नहीं है... मेरी समस्या यह है कि जब मैं उन्हें बुलाता हूं, तो वह कहते हैं कि मुझे जमानत मिल गई है और मुझे किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देना है। यही उनके हलफनामे में लिखा है। कृपया इसे देखें।“
मजीठिया की ओर से सिनियर एडवोकेट आर. बसंत ने सुझाव दिया कि अदालत आदेश में स्पष्ट करे कि वह दो दिनों तक पेश होने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, “आपका आदेश हो तो मैं दो दिन पेश हो जाऊंगा। कृपया इसे उनके ऊपर न छोड़ें क्योंकि इसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है और मुझे अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। यदि आपका आदेश दो दिनों का होगा तो मैं पेश हो जाऊंगा। कृपया इसे उनके ऊपर न छोड़ें।“
अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।