पश्चिम बंगाल SIR: सुप्रीम कोर्ट ने 75 वर्षीय वकील की अपील पर जल्द सुनवाई का दिया निर्देश
Praveen Mishra
19 Jun 2026 5:28 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ 75 वर्षीय अधिवक्ता की अपील पर त्वरित सुनवाई का निर्देश दिया है।
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने अपीलीय ट्रिब्यूनल को मामले की “आउट-ऑफ-टर्न” सुनवाई कर जल्द फैसला लेने को कहा।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट शकील शेख ने बताया कि उनकी अपील 27 मार्च 2026 से लंबित है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले 50 वर्षों से वकालत कर रहे हैं और पांच दशक से मतदान करते आ रहे हैं।
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के वास्तविक नागरिक और निवासी प्रतीत होते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल गठित कर चुका है।
कोर्ट ने कहा कि लंबित अपीलों की बड़ी संख्या के बावजूद याचिकाकर्ता के मामले में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए और जल्द निर्णय लिया जाए।
मुर्शिदाबाद निवासी याचिकाकर्ता 1977 से पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता हैं। यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड निशांत वर्मा के माध्यम से दायर की गई थी।

