सुप्रीम कोर्ट ने कुकी क्रांतिकारी सेना प्रमुख और UKLF नेता के खिलाफ मुकदमा मणिपुर से असम ट्रांसफर किया
Shahadat
30 April 2024 10:11 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) प्रमुख डेविड हैंगशिंग और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट (UKLF) नेता लुनखोसन हाओकिप के खिलाफ हथियार चोरी मामले की सुनवाई मणिपुर से असम ट्रांसफर कर दी।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मणिपुर में लंबित 2018 मामले को विशेष न्यायालय (NIA), गुवाहाटी, असम में ट्रांसफर कर दिया।
22 अप्रैल को न्यायालय ने मामले को मणिपुर से बाहर किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर करने की इच्छा व्यक्त की और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी को 29 अप्रैल को एक जगह/अदालत के साथ आने का निर्देश दिया, जहां सुनवाई मणिपुर के बाहर सुविधाजनक रूप से हो सके।
22 अप्रैल को पारित न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में एएसजी ने अदालत को सूचित किया कि यदि मामले को मणिपुर के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की जाती है तो यह गुवाहाटी, असम हो सकता है। हालांकि, एएसजी ने कहा कि गुवाहाटी में ट्रायल आयोजित करने के सुझाव को रियायत के रूप में नहीं देखा जाएगा।
इसके बाद अदालत ने मणिपुर में लंबित मामले को विशेष न्यायाधीश (NIA), गुवाहाटी, असम की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
अदालत ने कार्यवाही के पक्षकारों को 3 जून, 2024 की सुबह गुवाहाटी में विशेष अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत ने ट्रांसफर विशेष अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से बयानों/साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के पहलू पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी, जहां भी विशेष अदालत को यह आवश्यक लगे।
केस टाइटल: डेविड हैंगशिंग और अन्य बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य, टी.पी.(सीआरएल) नंबर 671/2023