83 वर्षीय पूर्व कांस्टेबल की वीरता पुरस्कार के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा
Shahadat
7 Nov 2024 9:46 AM IST
83 वर्षीय रिटायर कांस्टेबल की वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को याचिकाकर्ता को वीरता पुरस्कार देने का अंतिम अवसर दिया। साथ ही एक 'सम्मानजनक' वित्तीय राशि भी दी।
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच याचिकाकर्ता राम औतार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने इस आधार पर उनकी प्रार्थना को अस्वीकार किया कि उन्होंने देरी से आवेदन किया।
एमिक्स क्यूरी के रूप में कार्य कर रहे सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने न्यायालय को सूचित किया कि पिछली सुनवाई के अनुसार याचिकाकर्ता को प्रशस्ति पत्र दिया गया। हालांकि, उन्हें कुछ मौद्रिक पुरस्कार की भी उम्मीद थी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एमिक्स क्यूरी ने याचिकाकर्ता को कुछ भी न देने के पीछे अधिकारियों के तर्क को स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा,
"उनका कहना है कि उनके कार्यालय में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।"
उन्होंने एक दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा,
"इस मामले में वीरता पुरस्कार देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। संभवतः इसलिए क्योंकि मामला आवश्यक मानक को पूरा नहीं करता था। नतीजतन, उस समय जांच लंबित रही और अब रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।"
उन्होंने न्यायालय का ध्यान भारत सरकार के सर्कुलर की ओर भी आकर्षित किया, जिसके अनुसार ऐसे मामलों में कुछ राशि भी दी जानी है।
उनकी बात सुनते हुए जस्टिस कांत ने याद किया,
"स्वतंत्रता संग्राम पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले मामलों में भारत सरकार...उन्हें पता था कि अब रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। अधिकांश लोग विशेष रूप से उत्तर भारत से वे लाहौर और अन्य जेलों में बंद थे, जो पाकिस्तान की ओर चले गए। इसलिए रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उस समय के सभी लोग, जो उससे जुड़े थे, वे हलफनामा देते हैं।"
यूपी सरकार के बयानों को "अस्पष्ट" बताते हुए जज ने राज्य की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता, अपनी बढ़ती उम्र में केवल प्रशस्ति प्रमाण पत्र से क्या करेगा।
जज ने टिप्पणी की,
"इस बुढ़ापे में वह प्रमाण पत्र का क्या करेगा? दीवार पर लटका दो, बस इतना ही।"
रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि राज्य सरकार के पास बुजुर्ग ग्रामीणों के बयान हैं, जो घटना के समय (1986 में) जीवित थे।
पूछा कि और क्या सबूत चाहिए:
"उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पुलिस मुठभेड़ के बारे में सुना था। उनमें से एक बस और यात्रियों को लूटना चाहता था। उनमें से एक मृत पाया गया। आपको और क्या सबूत चाहिए? अगर आपने मामले को इतने लंबे समय तक लंबित रखा है, तो उसे क्यों वंचित किया जाना चाहिए?"
अंत में पीठ ने यूपी के लिए पेश हुए वकील से कहा कि वे सरकारी वकील को बताएं कि अगर राज्य सरकार कुछ नहीं करती है तो अदालत आदेश पारित करेगी।
कोर्ट ने कहा,
"हमने पहले ही तय कर लिया कि हम कितनी राशि देंगे। हो सकता है कि अगर आप कुछ, यहां तक कि उससे थोड़ा कम भी पुरस्कार दें तो हम उस पर प्रतिक्रिया न करें। आप स्वेच्छा से ऐसा करेंगे।"
आदेश इस प्रकार दिया गया:
"याचिकाकर्ता को वीरता पुरस्कार प्रदान करने के लिए राज्य प्राधिकारियों को अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें सम्मानजनक वित्तीय राशि भी शामिल होनी चाहिए।"
उत्तर प्रदेश राज्य को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया।
केस टाइटल: राम औतार सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, विशेष अनुमति अपील (सी) नंबर 26568/2023