सुप्रीम कोर्ट दया याचिका खारिज होने के बाद मृत्युदंड के निष्पादन में देरी से बचने के लिए प्रक्रिया तय करेगा
Shahadat
7 Sept 2024 10:40 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य और न्यायपालिका द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करेगा, जिससे सजा के निष्पादन में देरी से बचा जा सके।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि अगर सेशन कोर्ट बिना यह सत्यापित किए कि कोई दया याचिका लंबित है या नहीं, वारंट जारी करता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पीठ ने सुझाव दिया कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड की पुष्टि कर देता है तो राज्य को निष्पादन वारंट के लिए सेशन कोर्ट से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद दोषी को सूचित किया जाएगा, कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार के बारे में बताया जाएगा। यह पुष्टि करने का अवसर दिया जाएगा कि कोई दया याचिका लंबित है या नहीं।
अदालत ने कहा,
क्या हम ऐसी प्रक्रिया नहीं दे सकते कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सजा की पुष्टि करता है, राज्य को सेशन कोर्ट से संपर्क करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या कोई दया याचिका दायर की गई है? PUDR के फैसले के अनुरूप उस आवेदन के आधार पर कोर्ट दोषी को नोटिस जारी करेगा। उसे सूचित किया जाएगा कि वह कानूनी प्रतिनिधित्व पाने का हकदार है और फिर दोषी के पेश होने के बाद स्वाभाविक रूप से अदालत यह पता लगाएगी कि क्या दया याचिका लंबित है, भले ही दोषी ने इशारा न किया हो। इसलिए राज्य को इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभानी होगी, क्योंकि इसके दोनों पक्ष हैं - एक अनुच्छेद 21 है। दूसरा राज्य की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अदालत के आदेशों को लागू किया जाए। हमें आधुनिक युग में अदालत के कामकाज को देखना होगा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अदालत में किस तरह के मामले दायर किए जाते हैं। हमें यह प्रक्रिया निर्धारित करने की जरूरत है कि राज्य को क्या लागू करना चाहिए। इसलिए सुरक्षा उपाय होने चाहिए, दोषियों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।”
जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 2007 के पुणे बीपीओ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दो दोषियों की मौत की सजा को कम करने के 2019 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। राष्ट्रपति ने 26 मई, 2017 को दोषियों की दया याचिका खारिज कर दी थी।
जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,
“आखिरकार देरी क्यों मायने रखती है? क्योंकि अभियुक्तों पर फांसी की तलवार लटकी रहती है, जो गिर सकती है। इसलिए देरी महत्वपूर्ण है।”
पुणे में बीपीओ में काम करने वाली 22 वर्षीय महिला के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकड़े को मौत की सजा सुनाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निष्पादन प्रक्रिया में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए उनकी मौत की सजा को 35 साल की निश्चित अवधि के साथ आजीवन कारावास में बदल दिया था।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौत की सजा के निष्पादन में लंबी देरी के मुद्दे को उजागर किया। सवाल किया कि क्या इतने सालों के बाद सजा को फिर से मौत में बदलना उचित है। पीठ ने टिप्पणी की कि 2015 से दोषी अनिश्चितता में थे, “फांसी की लटकती तलवार” के तहत अपने निष्पादन की प्रतीक्षा कर रहे थे।
जस्टिस ओक ने राज्य से पूछा,
"आखिरकार अनुच्छेद 21 के नाम से कुछ है। इतने सालों के बाद क्या हम फिर से मृत्युदंड में बदल सकते हैं? नौ साल की देरी अत्यधिक देरी नहीं है?"
न्यायालय ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद मृत्युदंड को क्रियान्वित करने में हुई देरी की ओर इशारा किया। दोषियों की दया याचिका 2015 में महाराष्ट्र के राज्यपाल को सौंपी गई थी। हालांकि, राज्यपाल ने 28 अप्रैल, 2016 को निर्णय लिया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दया याचिका पर निर्णय लेने में आठ महीने की देरी की।
जस्टिस ओक ने दया याचिका से निपटने में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए लापरवाह दृष्टिकोण की ओर इशारा किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आवश्यक मामले के दस्तावेजों के संबंध में राज्य का पत्राचार अनावश्यक रूप से लंबा खिंच गया। न्यायालय ने दया याचिकाओं पर कार्रवाई करने में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के कार्यालयों में प्रशासनिक देरी की ओर भी इशारा किया।
जस्टिस ओक ने कहा कि इस तरह की असंवेदनशीलता पीड़ितों के रिश्तेदारों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि यह संभावित रूप से अभियुक्तों के पक्ष में काम करती है।
राज्य के वकील ने तर्क दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की दया देने की शक्तियों का प्रयोग जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। हालांकि, जस्टिस ओक ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों द्वारा देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
न्यायालय ने दया याचिकाओं के खारिज होने के बाद मृत्यु वारंट जारी करने में देरी की ओर भी इशारा किया। जस्टिस ओक ने सवाल किया कि राज्य ने दया याचिका खारिज होने के बाद सेशन कोर्ट से निष्पादन वारंट के लिए आवेदन क्यों नहीं किया, बजाय सत्र न्यायालय को पत्र लिखने के।
आगे कहा गया,
“अभियोजक ने निष्पादन वारंट के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन क्यों नहीं किया? वह न्यायालय को पत्र क्यों लिख रहा था? आवेदन न करने की राज्य द्वारा अपनाई गई यह कौन-सी प्रक्रिया है? किसी को न्यायालय में जाकर आवेदन करना चाहिए था। हमें यह प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी कि दया याचिका खारिज होने के बाद सरकारी अभियोजक को सेशन कोर्ट में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।”
जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा,
“न्यायिक प्रक्रिया में पत्र लिखने की कोई अवधारणा नहीं है।”
राज्य के वकील ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 413 और 414 के अनुसार, एक बार दया याचिका खारिज होने के बाद सेशन कोर्ट को केवल निर्णय के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद सेशन कोर्ट को दोषी को नोटिस जारी करना होता है। मृत्यु वारंट जारी करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना होता है।
पीठ ने न्यायिक देरी पर भी ध्यान दिया, इस बात पर प्रकाश डाला कि दया याचिका खारिज होने की सूचना मिलने के बाद सेशन कोर्ट निष्पादन वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपने आप ही कार्रवाई कर सकता था।
जस्टिस ओक ने कहा,
“सलाह के तौर पर राज्य को आवेदन दायर करना चाहिए था। लेकिन कई पत्र थे। हम इस पर दिशा-निर्देश निर्धारित करेंगे। न्यायालय को केवल दोषी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी। इसलिए न्यायालय अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं है। क्या हम यह कहने के लिए इसे बढ़ा सकते हैं कि पत्र प्राप्त करने इस न्यायालय के निर्णय के बावजूद सेशन कोर्ट नोटिस जारी नहीं कर सकता?”
केस टाइटल- महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े और अन्य। संबंधित मामला