लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के रिक्त पद पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Shahadat

16 July 2024 4:29 AM GMT

  • लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के रिक्त पद पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

    लोकसभा और पांच राज्यों की विधानसभाओं के लिए डिप्टी स्पीकर के चुनाव की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने केंद्र सरकार से डिप्टी स्पीकर के बारे में स्थिति बताने की आवश्यकता पर बल दिया, खासकर लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव के मुद्दे पर। उन्होंने इस मामले की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला, क्योंकि नई संसद में भी डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है।

    "मेरा केवल एक अनुरोध है, मैं अन्य (राज्य विधानसभाओं) पर जोर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अन्य मामलों में विधानसभाओं के स्पीकर को भी पक्ष बनाया गया। यदि भारत संघ इस बीच डिप्टी स्पीकर के बारे में स्थिति दाखिल कर सकता है। यह बता सकता है कि उन्हें विशेष रूप से लोकसभा में क्यों नियुक्त नहीं किया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इस सत्र में भी स्थिति बनी हुई है। यही समस्या है।"

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी की अनुपलब्धता के कारण मामले को आगामी सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

    सीजेआई ने आश्वासन दिया,

    "ठीक है, उन्हें सोमवार को आने दीजिए, हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे।"

    फरवरी 2023 में न्यायालय ने जनहित याचिका में भारत संघ और पांच राज्यों को नोटिस जारी किया। पिछली सुनवाई में मखीजा ने प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 के अनुसार, राज्य विधानसभाओं के लिए डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव कराना अनिवार्य है।

    उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और मणिपुर राज्यों में डिप्टी स्पीकर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि याचिका में मणिपुर का उल्लेख नहीं किया गया।

    पीठ ने उल्लेख में उल्लिखित केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी से भी मामले में सहायता करने का अनुरोध किया।

    अनुच्छेद 93 के अनुसार-

    "लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेगी।"

    इसके अलावा, अनुच्छेद 178 में कहा गया,

    "राज्य की प्रत्येक विधानसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेगी।"

    केस टाइटल: शारिक अहमद बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी (सी) नंबर 126/2023 जनहित याचिका

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