कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की नियमित जमानत के खिलाफ 26 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

13 Feb 2024 5:12 AM GMT

  • कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की नियमित जमानत के खिलाफ 26 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में दी गई नियमित जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश राज्य की याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

    जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ आंध्र प्रदेश राज्य की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा TDP के अध्यक्ष को नियमित जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई। नायडू को इस मामले के सिलसिले में 9 सितंबर को राज्य अपराध जांच विभाग द्वारा गिरफ्तार किया था और अक्टूबर में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिए जाने तक वह हिरासत में थे।

    खंडपीठ ने नवंबर में इस मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक कार्यवाही स्थगित की थी, नोटिस जारी करने और आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर टीडीपी नेता की प्रतिक्रिया मांगने पर सहमति व्यक्त की। इतना ही नहीं, खंडपीठ ने नायडू को सार्वजनिक डोमेन में इस मामले से उत्पन्न होने वाले विचाराधीन मामलों के बारे में बोलने से रोकने वाली जमानत शर्त को जारी रखने का भी निर्देश दिया।

    हालांकि, अदालत ने उन्हें राजनीतिक रैलियों या बैठकों के आयोजन या भाग लेने से रोकने वाली अन्य जमानत शर्त लगाने से इनकार किया। ये शर्तें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में लगाई थीं, लेकिन बाद में जब नायडू को नियमित जमानत दे दी गई तो इसे बढ़ाया नहीं गया।

    पिछले महीने कौशल विकास मामले में नायडू की याचिका को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए की व्याख्या पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बीच असहमति के मद्देनजर बड़ी पीठ को भेजा गया था।

    पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने नायडू के मुख्य वकील सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की ओर से समय मांगा। आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने अदालत से मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

    उन्होंने शिकायत की,

    "दो बार उन्होंने समय लिया। फिर से वे स्थगन की मांग कर रहे हैं..."

    लूथरा का अनुरोध स्वीकार करते हुए पीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कुमार के आग्रह पर इसने सुनवाई की अगली तारीख, यानी 26 फरवरी भी निर्दिष्ट की।

    केस टाइटल- आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारा चंद्रबाबू नायडू | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 15099 2023

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