लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले महीने सुनवाई करेगा

Shahadat

17 Jan 2024 12:23 PM IST

  • लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले महीने सुनवाई करेगा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जनवरी) को संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की याचिका को फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के ऊपरी सदन और दिल्ली विधानसभा में महिला आरक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है।

    हालांकि सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह अधिनियम तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास आयोजित नहीं किया जाता है।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि एक बार इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में भारी समर्थन के साथ पारित संवैधानिक संशोधन को रोका नहीं जा सकता।

    पिछले मौके पर अदालत ने केंद्र सरकार को 2024 के आम चुनाव से पहले इस संवैधानिक संशोधन को तुरंत लागू करने का निर्देश देने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी।

    सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (NFIW) द्वारा दायर 2021 की एक और जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में संगठन ने महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने की मांग की, जो 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित होने के बावजूद, 15 वीं लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि इसे निचले सदन में पेश नहीं किया गया।

    जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करने की मंजूरी देने से एक महीने पहले महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। यह पूछते हुए कि उसने एनएफआईडब्ल्यू की जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दाखिल की।

    महिलाओं के लिए कोटा तत्काल शुरू करने की मांग वाली ठाकुर की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NFIW की 2021 की याचिका के साथ इस पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। पिछले हफ्ते, इसने मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए महिला सांसदों के लिए 33 प्रतिशत कोटा लागू करने की मांग करने वाली रिट याचिका को भी इनके साथ सुनने का निर्देश दिया।

    आधिकारिक उत्तरदाताओं की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं होने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई।

    कार्यवाही को अगले महीने तक के लिए स्थगित करते हुए जस्टिस खन्ना ने ठाकुर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से कहा,

    "मिस्टर सिंह, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्हें आने दीजिए। कुछ कदम उठाए गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर...उन्हें पेश होने दीजिए।"

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