छत्तीसगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में बी.एड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
4 July 2024 11:49 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 जुलाई) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले की वैधता पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में बी.एड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच बी.एड. योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पद के लिए पात्र मानने के नियम रद्द करने और उसके बाद उनकी नियुक्तियों को रद्द करने की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाओं के मौजूदा बैच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की पीठ के 2 अप्रैल, 2024 के फैसले को चुनौती दी। विवादित आदेश ने सहायक शिक्षक (कक्षा 1 से 5) के पद के लिए बी.एड. को पात्र योग्यता मानने वाले नियम को अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया, जो देवेश शर्मा बनाम यूओआई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए तर्क पर आधारित है।
वकील ने तर्क दिया कि सहायक शिक्षक के पद के लिए रिक्तियों को फिर से भरने के बावजूद अभी भी 1500 नियुक्तियां खाली हैं। विवादित आदेश ने बी.एड. योग्यताधारी उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया, जबकि प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द कर दी गई।
यह देखते हुए कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता होगी, बेंच ने इसे अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 को रद्द कर दिया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक के लिए पात्रता मानदंड के रूप में नियम 8 (III) के तहत बी.एड. की योग्यता निर्धारित की गई।
विवादित आदेश ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना को भी अधिकारहीन घोषित किया है। अधिसूचना में बी.एड. डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों (कक्षा I से V) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र निर्धारित किया गया।
इसके बाद 4 मई, 2023 को जारी विज्ञापन, जिसके तहत बी.एड. डिग्री धारकों को चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन करना था और 'सहायक अध्यापक' के पद के लिए परिणामी नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले बी.एड. योग्यताधारी उम्मीदवारों को बाहर करके नियम 2019 के प्रावधानों के तहत चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया।
उल्लेखनीय है कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें बी.एड. (शिक्षा स्नातक) डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत भारत में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए न केवल 'निःशुल्क' और 'अनिवार्य' शिक्षा शामिल है, बल्कि ऐसे बच्चों को दी जाने वाली 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, बी.एड. डिग्री धारक प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी शैक्षणिक सीमा को पार नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार वे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे।
केस टाइटल: नवीन कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डायरी नंबर- 17948/2024