क्या खनिजों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखने वाला निर्णय केवल भावी प्रभाव से ही लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा

Shahadat

31 July 2024 1:11 PM IST

  • क्या खनिजों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखने वाला निर्णय केवल भावी प्रभाव से ही लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा

    सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों का अधिकार बरकरार रखने वाले उसके 25 जुलाई के निर्णय को केवल भावी प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओक, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्ज्वल भुयान, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस बात पर दलीलें सुनीं कि क्या राज्यों को मिनरल एरिया डेवलपमेंट बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑर्स में 25 जुलाई को दिए गए निर्णय के आधार पर पिछले बकाया की वसूली करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    राज्यों को पिछले बकाया की वसूली नहीं करनी चाहिए: एसजी

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि निर्णय की घोषणा की तिथि से पहले की अवधि के लिए वसूली सक्षम नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1990) 1 एससीसी 12 [34] में दिया गया निर्णय, जिसे 9 जजों की पीठ ने खारिज कर दिया था, 35 वर्षों से अधिक समय से लागू था और यदि निर्णय को पूर्वव्यापी बनाया जाता है तो पक्षकार उस मिसाल के आधार पर सद्भावपूर्वक जो स्थिति अपना रहे हैं, वह बिगड़ जाएगी। राज्यों द्वारा पूर्वव्यापी मांगों को अनुमति देने से कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और अंततः आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगभग सभी उद्योग खनिजों पर निर्भर हैं।

    एसजी ने यह भी कहा कि जिन पक्षों ने MMDR Act में 2015 के संशोधन के आधार पर खनन पट्टों के लिए सार्वजनिक नीलामी में भाग लिया था, उन्होंने राज्यों द्वारा किसी पूर्वव्यापी कर लगाने की आशंका के बिना तत्कालीन मौजूदा दरों के अनुसार अपनी बोलियां तैयार की थीं। इसलिए निर्णय के पूर्वव्यापी आवेदन से पीएसयू सहित कई उद्योग प्रभावित होंगे और नए मुकदमों के द्वार खुलेंगे।

    एसजी ने कहा,

    "आधिकारिक तौर पर यह कहने पर विचार किया जा सकता है कि न तो राज्य पूर्वव्यापी रूप से कोई लेवी मांग सकता है और न ही भुगतान करने वाले निजी पक्ष या सार्वजनिक उपक्रम पैसे की वापसी की मांग करेंगे।"

    उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव दोनों पक्षों के साथ न्याय करेगा। उन्होंने 62 निर्णयों का संकलन सौंपा, जहां न्यायालय ने भावी अधिनिर्णय के सिद्धांत को लागू किया।

    महानदी कोलफील्ड्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि पिछली लेवी मांगें कई कंपनियों की कुल संपत्ति से अधिक होंगी और यदि उन्हें अनुमति दी जाती है तो उनमें से कई दिवालिया हो जाएंगी।

    सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बार काउंसिल-रजिस्ट्रेशन फीस मामले में फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यह पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा।

    सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने खान मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें केंद्र सरकार ने राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा देने के लिए धारा 9 और धारा 9ए लेवी बढ़ा दी थी।

    ओडिशा के एडवोकेट जनरल प्रीतांबर आचार्य ने कहा कि राज्य के कानून मुख्य रूप से खनन क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी आबादी के लिए कल्याणकारी उपाय थे। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ द्वारा रॉयल्टी में की गई वृद्धि से राज्य को भी लाभ हुआ है।

    पीठ ने एडवोकेट जनरल से इस बारे में स्पष्ट रुख अपनाने को कहा कि क्या निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए या नहीं।

    एडवोकेट जनरल ने स्पष्ट उत्तर देने से बचते हुए कहा कि वे अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं।

    जस्टिस ओक ने ओडिशा के एडवोकेट जनरल से कहा,

    "अपनी दुविधा को पीठ पर मत थोपिए।"

    सीजेआई ने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि एडवोकेट जनरल प्रस्तुतियां देते समय न्यायालय के केंद्र में खड़े थे। इस मोड़ पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भावी प्रभाव के पक्ष में हैं।

    झारखंड, यूपी ने पूर्वव्यापी प्रभाव की मांग की

    झारखंड राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि निर्णय को पूर्वव्यापी बनाकर उसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को केवल भावी प्रभाव के लिए अनुमति देने का अर्थ यह होगा कि राज्यों द्वारा वैध रूप से बनाए गए कानून 25 जुलाई तक निष्प्रभावी माने जाएंगे। यह बताते हुए कि झारखंड कानून 1994 में बनाया गया, द्विवेदी ने कहा कि इंडिया सीमेंट्स के खारिज किए गए फैसले के आधार पर इस कानून को निष्प्रभावी बनाना "न्याय का उपहास" होगा।

    उन्होंने यह भी बताया कि 2004 में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जो इंडिया सीमेंट्स से अलग था) में फैसला आया था। इसलिए अब न्यायालय को एक और मुद्दे पर विचार करना होगा कि 9 जजों की पीठ के फैसले से पहले की अवधि में इंडिया सीमेंट्स या केसोराम का शासन होगा।

    वित्तीय निहितार्थों के बारे में दूसरे पक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए द्विवेदी ने सुझाव दिया कि पिछले बकाया का भुगतान किस्तों में चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। द्विवेदी ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ द्वारा पारित कानूनों को संबंधित हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उन निर्णयों पर रोक नहीं लगाई है।

    उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कंपनियां इसी तरह के कानून का अनुपालन कर रही हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। द्विवेदी ने यह भी कहा कि वित्तीय कठिनाई का तर्क बिना किसी सहायक सामग्री के नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने मांग की कि कंपनियां अपनी बैलेंस शीट पेश करें और हलफनामा दाखिल करें।

    झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कहा कि न्यायालय को करदाता कंपनियों के कहने पर राहत नहीं देनी चाहिए, जिन्होंने अपना बोझ नहीं उठाया। आम आदमी के प्रभावित होने के बारे में सॉलिसिटर जनरल द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में झारखंड के एजी ने कहा कि राज्यों द्वारा एकत्र किया गया धन भी आम आदमी के कल्याण के लिए है।

    उत्तर प्रदेश राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने कहा कि राज्य द्वारा लगाए गए कर को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी। हिंडाल्को और कनोरिया केमिकल्स को छोड़कर सभी कंपनियां राज्य कर का भुगतान कर रही हैं।

    प्रतिउत्तर में एसजी ने कहा कि वह यह तर्क नहीं दे रहे हैं कि इंडिया सीमेंट्स में खारिज किए गए फैसले को 9 जजों की पीठ के फैसले की घोषणा तक संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एसजी ने कहा कि 9 जजों की पीठ का फैसला कानून का कानून है, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल विशिष्ट तथ्यात्मक परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "राहत के सांचे" की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध पीएसयू (जिसका एसजी ने नाम लेने से परहेज किया) को पिछले बकाया की मांग का सामना करना पड़ेगा, जो उसके शुद्ध मूल्य से अधिक होगा।

    25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने 8:1 बहुमत से माना कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति है और केंद्रीय कानून - खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 - राज्यों की ऐसी शक्ति को सीमित नहीं करता है।

    अदालत ने जिन प्रमुख प्रश्नों की जांच की, वे थे (1) क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाना चाहिए और (2) क्या संसदीय कानून खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के अधिनियमित होने के बाद राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर रॉयल्टी/कर लगाने का अधिकार है।

    बहुमत की राय अनिवार्य रूप से यह थी कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं है, क्योंकि यह खनन पट्टे के तहत पट्टेदार द्वारा पट्टादाता को भुगतान किया जाने वाला संविदात्मक प्रतिफल है। रॉयल्टी और डेड रेंट दोनों ही कर की विशेषताओं को पूरा नहीं करते हैं।

    इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1990) 1 एससीसी 12 [34] में रॉयल्टी को कर मानने वाले निर्णय को खारिज कर दिया गया है। सरकार को किया गया भुगतान केवल इसलिए कर नहीं माना जा सकता, क्योंकि क़ानून में बकाया राशि की वसूली का प्रावधान है।

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