सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट में सीनियर वकील और BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया पर हमले पर स्वत: संज्ञान लिया
Shahadat
21 March 2024 11:49 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च) को जिला कोर्ट के वकीलों की हड़ताल के दौरान वकीलों द्वारा जिला कोर्ट, गुआतमबुद्ध नगर में सीनियर वकील गौरव भाटिया और वकील मुस्कान गुप्ता पर हमले पर स्वत: संज्ञान लिया।
सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने स्थानीय वकीलों की हड़ताल के दौरान गौतमबुद्धनगर जिला कोर्ट में जूनियर वकीलों द्वारा सीनियर वकील गौरव भाटिया के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मुद्दे का तत्काल उल्लेख किया। इसका उल्लेख अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल, जयंत भूषण ने संयुक्त रूप से किया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया गया कि घटना बुधवार (20 मार्च) को हुई थी, जिसमें जूनियर वकील ने भाटिया का बैंड छीन लिया था। अन्य वकील मुस्कान गुप्ता, जिन्हें जिला न्यायालय परिसर के कोर्ट 8 में स्थगन लेने के लिए कहा गया था, उनको वकीलों के समूह ने अपना बैंड हटाने और कोर्ट रूम छोड़ने के लिए कहा और इस प्रक्रिया में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने प्रस्ताव पारित किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के वकील ने पीठ को यह भी बताया कि BCI घटना का संज्ञान ले रहा है। भाटिया और गुप्ता उल्लेख के दौरान पीठ के समक्ष उपस्थित थे।
पीठ ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए जन पथ दीवानी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष, सचिव को नोटिस जारी किया।
सीजेआई ने अपने आदेश में (1) गौतमबुद्धनगर के जिला जज (डीजे) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज अगले आदेश तक सुरक्षित रहे; (2) जिला जज घटना की रिपोर्ट पीठ को प्रस्तुत करेंगे; (3) जिला कोर्ट परिसर के कोर्ट 8 में मुस्कान गुप्ता के साथ हुई बदसलूकी के संबंध में प्रशासनिक अमले से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दिए गए फैसलों से वकीलों की हड़ताल की निंदा की गई, क्योंकि इससे मुकदमेबाज प्रभावित होते हैं।