राज्य द्वारा पति के साथ मिलकर पत्नी की भरण-पोषण याचिका का विरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान
Shahadat
21 Feb 2024 8:48 AM GMT
भरण-पोषण के लिए पत्नी और नाबालिग बेटी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पति का पक्ष लेने के राज्य के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,
“भरण-पोषण के मामले में पति का पक्ष लेने का राज्य का दृष्टिकोण कम से कम बहुत अजीब है। वास्तव में, राज्य की ओर से पेश हुए वकील का न्यायालय के अधिकारी के रूप में कार्य करना और सही निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय की सहायता करना कर्तव्य और दायित्व के तहत है।”
मामले की पृष्ठभूमि को संक्षेप में इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर अपीलकर्ताओं (मां और बेटी) के आवेदन पर फैमिली कोर्ट ने 12,000 रुपये प्रति माह की दर से गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसके विरुद्ध अपीलकर्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 2-पति ने पुनर्विचार आवेदन दायर किए। विवादित आदेशों में से एक के माध्यम से हाईकोर्ट ने प्रति माह 2,000 रुपये की राशि से भरण-पोषण कम कर दिया। दूसरे आदेश के तहत इसने पहले आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं का पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया।
इससे पहले की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना "गुप्त आदेश" पारित किया।
अदालत ने कहा,
"जाहिर है, हाईकोर्ट अपीलकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय आदेश पारित नहीं कर सकता।"
आगे यह देखा गया कि पति को नोटिस भी जारी नहीं किया गया और केवल यूपी राज्य के वकील के जोरदार विरोध के आधार पर अपीलकर्ताओं का पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया गया। फिर भी, पुलिस अधीक्षक, रामपुर, यूपी ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें विवादित आदेश की वैधता को उचित ठहराया गया।
इस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और मामले को हाईकोर्ट की फाइल में बहाल किया। अलग होने से पहले इसने स्पष्ट किया कि यूपी सरकार उन वकीलों को दोषी नहीं ठहराएगी या दंडित नहीं करेगी, जिन्होंने अदालत के समक्ष इसका प्रतिनिधित्व किया था।
परिणामस्वरूप, फ़ैमिली कोर्ट का आदेश, जिसने अपीलकर्ताओं को भरण-पोषण प्रदान किया, बहाल किया जाता है। पत्नी और नाबालिग बेटी फैमिली कोर्ट के आदेश के अनुसार बकाया राशि जमा करने और वर्तमान भरण-पोषण के भुगतान के संबंध में हाईकोर्ट से उचित निर्देश प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
केस टाइटल: आसिया खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, आपराधिक अपील नंबर 2024 का 824