सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया

Shahadat

27 July 2024 10:34 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया और केंद्र को दो महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला लेने का निर्देश दिया।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को इस उद्देश्य के लिए NCR राज्यों में अपने समकक्षों के साथ तुरंत बैठक बुलाने का निर्देश दिया। आदेश की प्रतियां NCR अधिकारियों को भेजी जानी हैं ताकि उनका सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।

    इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि यह मुद्दा चार साल से लंबित है, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    "कहीं न कहीं रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू करके इसकी शुरुआत करनी होगी। इसलिए शुरुआत में यह उचित होगा कि NCR क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया जा सके।"

    MoRTH को NCR अधिकारियों से सहयोग मांगना है। यदि असहयोग का सामना करना पड़ता है तो मंत्रालय आगे के निर्देशों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

    एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने 26 जुलाई, 2019 को पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) की रिपोर्ट संख्या 99 के आधार पर 15 जुलाई को रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया, जिसमें पीयूसी परीक्षण की सीमाओं की पहचान की गई और अतिरिक्त उपाय के रूप में रिमोट सेंसिंग तकनीक की सिफारिश की गई।

    न्यायालय ने 19 अगस्त, 2019 को MoRTH और कानून मंत्रालय को अंतिम निर्णय लेने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट को एमिक्स क्यूरी अपराजिता सिंह ने निराशाजनक माना, क्योंकि मंत्रालय ने रिमोट सेंसिंग तकनीक के सुझाव को स्वीकार नहीं किया।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि MoRTH को प्रदूषण नियंत्रण के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल के सुझाव को गंभीरता से लेना चाहिए था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि मंत्रालय सुझाव पर पुनर्विचार करेगा।

    केस टाइटल- एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य।

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