सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में अप्राकृतिक मौतों के लिए मुआवजा राशि तय करने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Shahadat

26 Jan 2024 9:36 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में अप्राकृतिक मौतों के लिए मुआवजा राशि तय करने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके तहत 2012 से हिरासत में हुई मौतों के लिए सरकार द्वारा देय दंडात्मक मुआवजे की मात्रा पीड़ितों की उम्र के आधार पर तय की गई थी।

    जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस शर्त के साथ फैसले पर रोक लगा दी कि राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करेगा।

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    1382 जेलों में पुन: अमानवीय स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, मेघालय हाईकोर्ट द्वारा उन कैदियों के निकटतम रिश्तेदारों की पहचान करने के लिए स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की गई, जिनकी (NCRB द्वारा खुलासा) 2012 और 2015 के बीच और उसके बाद भी राज्य हिरासत में अप्राकृतिक मौत हो गई थी, राज्य उचित मुआवजा प्रदान करें।

    कार्यवाही के दौरान, यह सामने आया कि 2012 से मेघालय में 53 हिरासत में मौतें हुई , जिनमें से 25 प्राकृतिक कारणों से थीं और बाकी (यानी 28) अप्राकृतिक मौत के मामले थे। मई, 2022 में NHRC द्वारा यह सिफारिश की गई कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिरासत में हिंसा और मौत के मामलों में पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों को मुआवजे के लिए नीति बनाएं।

    NHRC की सिफारिश के बाद दिसंबर, 2022 में मेघालय सरकार ने अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें अप्राकृतिक हिरासत में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा राशि इस प्रकार निर्धारित की गई: कैदियों के बीच झगड़े के कारण, या पुलिस / जेल कर्मचारियों द्वारा यातना / पिटाई के कारण - 7.5 लाख रुपये, और जेल अधिकारियों या मेडिकल/पैरा मेडिकल अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण, या कैदी द्वारा आत्महत्या- 5 लाख रुपये।

    इसे अपर्याप्त पाते हुए हाईकोर्ट ने अधिसूचना रद्द कर दी और फैसला सुनाया कि राज्य सरकार को 30 वर्ष से कम उम्र के पीड़ित के निकटतम रिश्तेदार को (मृत्यु की तिथि पर) 15 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। यदि पीड़ित की आयु 30 से 45 वर्ष के बीच है तो 12 लाख रुपये की राशि, और यदि पीड़ित की आयु 45 वर्ष से अधिक है तो 10 लाख रुपये की राशि।

    इससे व्यथित होकर, मेघालय राज्य ने वर्तमान याचिका दायर की।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एनएचआरसी की सिफारिश जून, 2021 में हरियाणा सरकार की अधिसूचना से पहले की गई, जिसके तहत हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों में देय मुआवजे की दरों को मृत्यु के कारण के आधार पर वर्गीकरण बनाकर अधिसूचित किया गया। यह राय दी गई कि NHRC ने बिना किसी टिप्पणी या स्वतंत्र विचार के हरियाणा अधिसूचना का समर्थन किया।

    हरियाणा अधिसूचना में अपनाया गया वर्गीकरण (मृत्यु के कारण के आधार पर) अदालत को पसंद नहीं आया और मात्रा निर्धारण को स्पष्ट रूप से "अचेतन" करार दिया गया। यह माना गया कि "उपयुक्त" मुआवज़ा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित करने का निर्देश दिया गया, प्रतिपूरक और दंडात्मक दोनों होना चाहिए, जिससे निवारक के रूप में कार्य किया जा सके।

    हालांकि, राज्य ने हिरासत में कुछ मौतों को "अप्राकृतिक" के रूप में वर्गीकृत करने का विरोध किया, लेकिन अदालत ने अपना मूल्यांकन इस मानदंड पर आधारित किया कि यदि किसी व्यक्ति की राज्य की हिरासत में मृत्यु हो गई और राज्य सकारात्मक रूप से यह स्थापित करने में असमर्थ रहा कि मौत प्राकृतिक कारणों के कारण हुई थी तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृत्यु अप्राकृतिक थी।

    इसने आगे कहा कि पहले के मामले में यानी मीना एस मराक बनाम मेघालय राज्य (2018), जहां पुलिस की बर्बरता के परिणामस्वरूप 18 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई थी, 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। राज्य ने उस राशि को स्वीकार कर लिया और उसका भुगतान भी कर दिया। तदनुसार, यह राय दी गई कि 5 वर्षों के बाद मात्रा को कम करने का कोई कारण नहीं था।

    कोर्ट ने कहा,

    "यदि पुलिस की बर्बरता और हिरासत में व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार को गिरफ्तार करना है तो हिरासत में मौत के लिए मुआवजे को उस स्तर पर आंका जाना चाहिए, जहां राज्य भुगतान करने के लिए खून बहाएगा; न कि वह जो राज्य भुगतान करने में खुश है।"

    सख्त दायित्व के सिद्धांत पर राज्य की निर्भरता को कम कर दिया गया, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे मामलों में राज्य का दायित्व पूर्ण था, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया कि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "हिरासत में मौत सभ्य राज्य पर कलंक है।"

    मेघालय राज्य का मामला

    अपनी याचिका में राज्य का दावा है कि हाईकोर्ट ने अपने व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर राज्य द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए इन-रेम नियम तय करने में गलती की। साथ ही राज्य की नीति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, जिसे विशेषज्ञ निकाय यानी NHRC की सिफारिशों के मद्देनजर तैयार किया गया।

    इसका तर्क है कि मीना मराक का मामला मुआवजे की मात्रा पर मिसाल नहीं है। वास्तव में, उस मामले में विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च मुआवजा दिया गया, क्योंकि पीड़ित युवा स्टूडेंट को बिना एफआईआर के गिरफ्तारी के बाद हिरासत में प्रताड़ित किया गया था।

    राज्य मुआवजे के दावों से निपटने के लिए अदालत द्वारा आयु मानदंड को अपनाने पर विवाद करता है, यह बताते हुए कि इसे मोटर दुर्घटनाओं के मुआवजे के दावों में अपनाया जाता है।

    याचिका में कहा गया,

    "माननीय हाईकोर्ट इस बात को समझने में विफल रहा कि हिरासत में मौत के लिए मुआवजा मृतक के जीवन के नुकसान के लिए दिया जा रहा है, न कि मृतक की उसके परिवार के लिए भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान के लिए।"

    राज्य का यह भी तर्क है कि यदि कोई अदालत विशेष मामले में उपयुक्त पाई जाती है तो वह अधिक मुआवजा दे सकती है। हालांकि, कार्यकारी नीति के अस्तित्व के बावजूद, मुआवजा तय करने वाला कोई इन-रेम आदेश नहीं हो सकता है, जिसे अदालत मनमाना नहीं मानती है।

    राज्य का यह भी दावा है कि हाईकोर्ट NHRC की सिफारिश के पीछे के तर्क पर विचार करने में विफल रहा, यानी राज्य पर कोई पूर्ण दायित्व नहीं है। बल्कि, यह राज्य अधिकारियों द्वारा अनुचित कृत्यों/चूक के परिणामस्वरूप होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों तक ही सीमित है (प्रतिस्पर्धी दायित्व और दोष सिद्धांत के सिद्धांतों पर आधारित)।

    याचिकाकर्ता (राज्य) के वकील: एडवोकेट जनरल अमित कुमार; एओआर अविजीत मणि त्रिपाठी; रेखा बख्शी, आदित्य शंकर पांडे, शौर्य सहाय, हिमांशु सहरावत, उपेंद्र मिश्रा और पीएस नेगी।

    केस टाइटल: मेघालय राज्य बनाम किलिंग जना और अन्य, एसएलपी (सी) डायरी नंबर 47683/2023

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