सुप्रीम कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग के लिए 'Times Of India' द्वारा प्रकाशित माफी अस्वीकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
Shahadat
4 Sept 2024 11:51 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 'Times Of India' अखबार को कोर्ट की सुनवाई की गलत रिपोर्टिंग के लिए नए सिरे से माफी प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस वीके विश्वनाथन की पीठ बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (वह कंपनी जो टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक है और इसे प्रकाशित करती है) द्वारा 2 सितंबर को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि विवादित आदेश पर रोक रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन से संबंधित हाईकोर्ट में मुख्य कार्यवाही चल रही है।
चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 13 अगस्त को सुनवाई के दौरान न्यायालय की टिप्पणियों की गलत रिपोर्टिंग के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने पाया कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट ने गलत धारणा दी कि सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियाँ उसके अंतिम विचार थे, बाद में समाचार पत्र माफ़ीनामा प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गए।
हाईकोर्ट 2 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य भास्कर द्वारा 23 अगस्त को प्रकाशित माफ़ीनामे के तरीके से असंतुष्ट था। उनके संबंधित वकीलों द्वारा किए गए अनुरोध पर इसने समाचार पत्रों को पिछले महीने उनके द्वारा प्रकाशित "गलत रिपोर्टिंग" के बारे में जनता को स्पष्ट रूप से सूचित करते हुए "पहले पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में" एक नई सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए तीन दिन का समय दिया।
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने कहा कि समाचार पत्रों द्वारा दी गई माफ़ीनामे की हेडलाइन में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि माफ़ी किस बारे में थी।
चीफ जस्टिस ने कहा,
"आपको इसे पूरी तरह से शीर्षक देना चाहिए था कि माफ़ी किससे संबंधित है। कौन समझेगा कि माफ़ी किस लिए है? गलत रिपोर्ट की रिपोर्टिंग के लिए माफ़ी, यह आनी चाहिए और इस माफ़ी के साथ रिपोर्ट भी होनी चाहिए। लोग इससे कैसे जुड़ेंगे? कुछ लोगों ने वह आइटम (13 अगस्त की रिपोर्ट) पढ़ा होगा और कुछ ने शायद यह माफ़ी पढ़ी होगी।"
समाचार पत्रों की ओर से पेश सीनियर वकील ने जब कहा कि सार्वजनिक माफ़ी रिपोर्ट की तारीख और शीर्षक से संबंधित है तो चीफ जस्टिस ने कहा कि माफ़ी 'दिखावा' लग रही है, क्योंकि इसमें उस समाचार आइटम के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया, जिसे गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया।
उन्होंने कहा,
"यह वह तरीका नहीं है, जिससे कोई अख़बार ग़लत ख़बर की रिपोर्टिंग के लिए माफ़ी मांगता है। यह ख़बर से संबंधित होना चाहिए। यह माफ़ी मांगने का तरीका नहीं है। जब आप सनसनीखेज ख़बर बना रहे होते हैं तो यह बहुत बड़े अक्षरों, बोल्ड अक्षरों के साथ कुछ कैचवर्ड, कैचफ़्रेज़, बीच में होता है...पछतावा कहां है? यह बिना शर्त माफ़ी नहीं है। यह सिर्फ़ दिखावा है। दोनों अख़बारों में एक ही भाषा है। दोनों संपादकों ने एक ही भाषा में माफ़ी मांगी है।"
केस टाइटल: बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ़ गुजरात, डायरी नंबर 40230-2024