BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने IT Rules के तहत 'Fact Check Unit' की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाई

Shahadat

21 March 2024 8:19 AM GMT

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने IT Rules के तहत Fact Check Unit की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च) को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम 2023 (आईटी संशोधन नियम 2023) के तहत Fact Check Unit (FCU) की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट आईटी नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता।

    इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस सूचना ब्यूरो को FCU के रूप में अधिसूचित किया था। केंद्र सरकार के व्यवसाय के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कोई भी जानकारी, जिसे FCU द्वारा नकली या गलत के रूप में चिह्नित किया गया है, उनको सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे पोस्ट की गई ऐसी जानकारी से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्यवाही के विरुद्ध 'सुरक्षित आश्रय' प्रतिरक्षा खो देंगे। ।

    सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष नियमों पर लंबित चुनौती की योग्यता व्यक्त किए बिना इस विचार पर है कि 20 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है, जो विवादित नियमों को क्रियाशील बनाता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश और केंद्र को FCU को सूचित करने की अनुमति देने वाला परिणामी आदेश रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि नियमों को चुनौती "गंभीर संवैधानिक प्रश्न" उठाती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "2023 में संशोधित नियम 3(1)(बी)(v) का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रभाव हाईकोर्ट द्वारा विश्लेषण के लिए रखा जाएगा।"

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स द्वारा आईटी नियमों, 2023 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

    केस टाइटल-

    एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 6717-6719 दिनांक 2024

    कुणाल कामरा बनाम भारत संघ | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 6871-6873 2024

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