सुप्रीम कोर्ट ने बिना मंजूरी के आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाओं के विज्ञापनों पर रोक हटाने की आयुष मंत्रालय की अधिसूचना पर रोक लगाई
Shahadat
27 Aug 2024 2:46 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसके तहत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया था।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह चूक न्यायालय के 7 मई, 2024 के आदेश के विरुद्ध है।
खंडपीठ ने इस प्रकार दर्ज किया:
"आयुष मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के साथ 1 जुलाई, 2024 को जारी अधिसूचना संलग्न है। उक्त अधिसूचना के तहत औषधि (चौथा संशोधन) नियम 2024 को अधिसूचित किया गया, जिसमें कहा गया कि औषधि नियमों के नियम 170 को हटा दिया जाएगा। हलफनामे के पैरा 12 में आगे कहा गया कि 7 मई, 2024 के आदेश के तहत 2 फरवरी, 2024 की अधिसूचना के लिए कदम उठाने में तेजी लाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आयुष मंत्रालय ने 2 जुलाई, 2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 और इसके संबंधित रूपों को हटाने की अधिसूचना जारी की है। हमारी राय में उपरोक्त अधिसूचना 7 मई, 2024 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध है। 2024 जिसमें यह देखा गया कि मंत्रालय को ही ज्ञात कारणों से 29 अगस्त, 2023 के पत्र को वापस लेने के बजाय 1 जुलाई 2024 को औषधि नियमों से नियम 170 को हटाने के लिए अधिसूचना जारी की गई, जो इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विपरीत है। अगले आदेश तक नियम 170 को हटाने वाली 1 जुलाई 2024 की अधिसूचना के प्रभाव पर रोक रहेगी। दूसरे शब्दों में, जब तक आगे कोई आदेश पारित नहीं हो जाता, नियम 170 वैधानिक पुस्तक में बना रहेगा।"
बता दें कि अप्रैल में पतंजलि अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान दो बड़े मुद्दे उठे थे, जिनमें से एक आयुष मंत्रालय द्वारा नियम 170 के तहत कार्रवाई पर रोक लगाने से संबंधित है।
नियम 170 लाइसेंसिंग अधिकारियों की मंजूरी के बिना आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवाओं के विज्ञापनों पर रोक लगाता है। हालांकि, 29 अगस्त, 2023 को आयुष मंत्रालय ने सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों और आयुष के औषधि नियंत्रकों को पत्र भेजा, जिसमें निर्देश दिया गया कि आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (ASUDTAB) द्वारा प्रावधान को छोड़ने की सिफारिश के मद्देनजर नियम 170 के तहत कार्रवाई शुरू/नहीं की जाए। उस समय नियम को छोड़ने की अंतिम अधिसूचना प्रकाशित होनी बाकी थी।
अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के संबंध में केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा। मई को 7 केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया कि वह "तुरंत" संबंधित पत्र वापस ले लेगा।
हालांकि, न्यायालय ने पाया कि पत्र वापस लेने के बजाय केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2024 को अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि नियम 170 को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ऐसा किया गया।
यह देखते हुए कि केंद्र सरकार की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के विरुद्ध थी, 1 जुलाई 2024 की अधिसूचना के प्रभाव को अगले आदेश तक रोक दिया गया।
कोर्टरूम एक्सचेंज
जस्टिस कोहली (एएसजी केएम नटराज से): आपने 1 जुलाई, 2024 की अधिसूचना कैसे जारी की?
एएसजी: इसे वापस ले लिया गया है।
जस्टिस कोहली: नहीं, ऐसा नहीं है। आपने नियम 170 को हटा दिया।
एएसजी: यही हमने बताया था।
जस्टिस कोहली: नहीं, हम एकमत नहीं हैं।
जस्टिस मेहता: यह इरादा नहीं था। (इरादा था) पत्र वापस लेना, नियम नहीं।
जस्टिस कोहली: आपने जो वापस लिया है, वह नियम है, पत्र नहीं। यह अधिसूचना इस न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है। आपने यह निर्णय कैसे लिया?
एएसजी: यह निर्णय इस न्यायालय के आदेश के अनुसार ही है। पैरा 12 में बताया गया है।
जस्टिस मेहता: इरादा नियम 170 को लागू करना था। इस चूक के मद्देनजर, कोई भी निर्माता बिना किसी दंड के अपनी दवाओं का विज्ञापन कर सकता है, जो कि संपूर्ण विषयवस्तु थी।
एमिक्स क्यूरी शादान फरासत: अपने हलफनामे में उन्होंने कहा, "आपके आदेश के अनुपालन में।"
जस्टिस कोहली: हो सकता है कि टाइपो में उपसर्ग "गैर" हटा दिया गया हो।
एएसजी: मैं हलफनामा दाखिल करूंगा।।
जस्टिस कोहली: यह गलत है। कोई हलफनामा नहीं। हम आपकी अधिसूचना को यहीं और अभी रद्द कर रहे हैं। आप इसे हलफनामे के साथ कैसे दाखिल कर सकते हैं? हम वास्तव में हैरान हैं। आप हमारे अपने आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। यह सराहनीय नहीं है
एएसजी: मुझे समझाने की अनुमति दें।
जस्टिस कोहली: हम इस पर रोक लगा देंगे, आप इसे समझा सकते हैं।
केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | W.P.(C) संख्या 645/2022