ट्रेलर में दिखाए गए 'जबरा फैन' गाने को फिल्म में शामिल न करने पर यशराज फिल्म्स के खिलाफ लगा जुर्माना रद्द
Shahadat
22 April 2024 11:42 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश के खिलाफ यशराज फिल्म्स द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जिसने 2016 की शाहरुख खान-स्टारर फिल्म 'फैन' में एक गाना शामिल नहीं करने के लिए वाईआरएफ पर जुर्माना लगाया था। उक्त गाने को फिल्म के प्रोमो और टीज़र में दिखाया गया था।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने फैसला सुनाया।
जस्टिस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा कि खंडपीठ ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि क्या किसी फिल्म की रिलीज से पहले प्रसारित किया जाने वाला 'प्रोमो' या 'टीजर' संविदात्मक बाध्यता पैदा करेगा और क्या यह फिल्म में प्रचार ट्रेलर की सामग्री दिखाने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार है?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (वाईआरएफ) द्वारा दायर अपील पर फैसला करते समय आया, जिसमें NCDRC के फैसले को चुनौती दी गई। उक्त चुनौती में शिकायतकर्ता आफरीन फातिमा जैदी को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने के राज्य आयोग के 2017 के निर्देश की पुष्टि की गई। साथ ही मुकदमेबाजी का खर्च 5,000 रुपये होगा।
हालांकि, अदालत ने 2021 में NDCRC के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, लेकिन अन्य मुद्दों को खुला छोड़ दिया।
संक्षेप में आफरीन फातिमा जैदी ने अपीलकर्ताओं/यश राज फिल्म्स के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जिसमें शिकायत की गई कि फिल्म 'फैन' के प्रोमो और ट्रेलर में दिखाए गए गाने 'जबरा फैन' के कारण उनके साथ धोखाधड़ी की गई। गाने को फिल्म में नहीं दिखाया जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि जिस शाम उनके बच्चे फिल्म देखने गए तो उन्होंने खाना खाने से परहेज किया, क्योंकि फिल्म में गाना न होने से वे निराश थे। इससे उनके अम्लता के स्तर में वृद्धि हुई और बाद में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
अपीलकर्ता वाईआरएफ ने तर्क दिया कि NDCRC का आदेश अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अनुसार उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर अन्यायपूर्ण शर्तें लगाता है।
केस टाइटल: यशराज फिल्म्स बनाम आफरीन जैदी | सीए नंबर 4422/2024