सुप्रीम कोर्ट ने नौ साल से जेल में बंद व्यक्ति की हत्या की सजा खारिज की, व्यवस्थागत देरी पर अफसोस जताया

Shahadat

26 July 2024 10:25 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने नौ साल से जेल में बंद व्यक्ति की हत्या की सजा खारिज की, व्यवस्थागत देरी पर अफसोस जताया

    सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत पर बरी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि वह अपनी पत्नी के साथ आखिरी बार देखा गया व्यक्ति था, जब वह जीवित थी।

    आदेश सुनाने के बाद जस्टिस अभय ओक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यक्ति नौ साल से जेल में बंद है और टिप्पणी की, "यह हमारी व्यवस्था की समस्या है। उसने आठ साल, नौ साल, बिना किसी सबूत के काटे हैं।"

    जस्टिस ओक ने आगे टिप्पणी की,

    "देरी व्यवस्था की ओर से है, हम इतने सारे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते, यही समस्या है। दूसरी बात, इतने सारे मामलों में राज्य बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं, जिसमें भी समय लगता है।"

    जस्टिस अभय ओक, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज-मसीह की पीठ ने निचली अदालत के साथ-साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।

    पीठ ने कहा,

    “इस मामले में पीडब्लू 1 के साक्ष्य के अनुसार, मृतक की शाम 5 बजे ही मृत्यु हो चुकी थी। इसके अलावा, गवाह ने कहा कि अपीलकर्ता शाम 7 बजे घर आया था। इसलिए अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का भार नहीं उठाया कि अपीलकर्ता को आखिरी बार मृतक पत्नी के साथ देखा गया था। इसलिए अभियुक्त के लिए उस पर भार डालने का कोई अवसर नहीं था (अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर दोष की धारणा का खंडन करने के लिए)।”

    अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी पर बेवफाई का संदेह था और वह अक्सर उससे झगड़ा करता था। अपीलकर्ता की पत्नी 29 अप्रैल, 2006 को शाम लगभग 5 बजे अपने घर में मृत पाई गई और अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने उसका गला घोंट दिया था। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने याचिकाकर्ता को "अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत" के आधार पर दोषी ठहराया।

    अपीलकर्ता के वकील प्रांजल किशोर ने तर्क दिया कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अपीलकर्ता के खिलाफ केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक की बेवफाई के कथित मकसद के बारे में कोई गवाह नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मृतक को अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के बारे में अपीलकर्ता के खिलाफ पुलिस को बयान देने वाले दो गवाह मुकर गए।

    छत्तीसगढ़ राज्य के वकील अपूर्व शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में अपीलकर्ता साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने अपराध की धारणा का खंडन करने में विफल रहा। शुक्ला ने कहा कि अपीलकर्ता ने कहा कि वह शाम 4 या 5 बजे के आसपास घर आया था।

    जस्टिस ओक ने सवाल किया,

    "106 की धारणा लागू होगी, सबसे पहले आपको यह दिखाने का भार उठाना होगा कि पति और पत्नी एक ही छत के नीचे एक ही परिसर में एक साथ थे। यदि आप उस दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो उसके निर्वहन का प्रश्न ही कहां उठता है?”

    अभियोजन पक्ष की गवाह, अपीलकर्ता की भाभी ने गवाही दी कि शाम करीब 5 बजे वह मृतक के घर गई और उसे सोता हुआ पाया। जब उसने उसे जगाने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया और अपीलकर्ता की पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया। उसने गवाही दी कि अपीलकर्ता शाम करीब 7 बजे घर लौट आया। यह गवाह अपने बयान से पलट गया।

    अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान के प्रासंगिक हिस्से के साथ उसका सामना नहीं किया। अदालत ने नोट किया कि दूसरे अभियोजन पक्ष के गवाह ने भी अपीलकर्ता की पत्नी के मृत पाए जाने के समय घर के पास मौजूदगी के बारे में गवाही नहीं दी।

    अपीलकर्ता ने कहा कि वह शाम करीब 4 से 5 बजे आया जब अभियोजन पक्ष के दो गवाह घर में थे, जिन्होंने उसे बताया कि मृतक बात नहीं कर रहा था और हिल-डुल नहीं रहा था। अदालत ने कहा कि धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का पूरा बयान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष केवल उन्हीं परिस्थितियों को साबित करने में विफल रहा, जिन पर भरोसा किया गया, अर्थात्, आखिरी बार एक साथ देखा गया। इस प्रकार, अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया और उसे रिहा करने का निर्देश दिया, जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

    केस टाइटल- मनहरन राजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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