दिल्ली के महरौली में स्मारकों की सुरक्षा के लिए याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने ASI और NMA से रिपोर्ट मांगी

Shahadat

29 July 2024 4:51 PM IST

  • दिल्ली के महरौली में स्मारकों की सुरक्षा के लिए याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने ASI और NMA से रिपोर्ट मांगी

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पक्षकार बनाया, जिसमें 13वीं सदी की आशिक अल्लाह दरगाह (1317 ई.) और बाबा फ़रीद की चिल्लागाह शामिल हैं।

    कोर्ट ने ASI और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संरचनाओं की सुरक्षा के लिए विशिष्ट निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया गया।

    इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और अधिकारियों को पहले अदालत द्वारा गठित धार्मिक समिति के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया था। धार्मिक समिति द्वारा लिए गए निर्णय को इसके कार्यान्वयन से पहले रिकॉर्ड में रखा जाना था।

    सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने (ASI) को एक पक्ष के रूप में शामिल करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

    जस्टिस खन्ना ने कहा,

    "उन्हें यह बताने दें कि कौन से पुराने स्मारक हैं और कौन से हाल ही में बने हैं।"

    इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को सूचित किया कि संबंधित मामले में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) एक पक्ष है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलील दर्ज की कि धार्मिक समिति की बैठक नहीं हुई। इस प्रकार, अदालत ने 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले को फिर से सूचीबद्ध किया।

    अदालत ने ASI को भी एक पक्ष के रूप में शामिल किया और कहा,

    "ASI और NMA के लिए साइट का दौरा करना और स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करना खुला रहेगा, जिसे धार्मिक समिति को भी प्रस्तुत किया जा सकता है।"

    हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में आशंका जताई गई कि महरौली में दरगाह और चिल्लागाह को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जनवरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 600 साल पुरानी मस्जिद, मस्जिद अखोंजी, मदरसा बहरूल उलूम और विभिन्न कब्रों को ध्वस्त कर दिया गया था।

    हाईकोर्ट ने सरकारी प्राधिकरण के इस वचन को दर्ज करने के बाद मामले का निपटारा कर दिया कि किसी भी संरक्षित स्मारक या राष्ट्रीय स्मारक को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। अपने आदेश में जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने अनधिकृत अतिक्रमणों और विरासत के अधिकार और सांस लेने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता के बारे में भी टिप्पणियां कीं।

    हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए ज़मीर अहमद जुमलाना नामक व्यक्ति ने ऐतिहासिक संरचनाओं के विध्वंस के खिलाफ तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    केस टाइटल: ज़मीर अहमद जुमलाना बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य। | डायरी संख्या 6711/2024

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