सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ ऑडियो क्लिप पर नई फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी

Avanish Pathak

5 May 2025 1:24 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ ऑडियो क्लिप पर नई फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी

    मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को राज्य की जातीय हिंसा में कथित रूप से शामिल करने वाले ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 मई) को एक नई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट मांगी।

    कोर्ट ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह नई एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त करें।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और ज‌स्टिस संजय कुमार की पीठ कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित तौर पर बीरेन सिंह की आवाज में कुछ लीक हुए ऑडियो क्लिप की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि एफएसएल रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई है।

    उन्होंने कहा, "स्थिति को और बढ़ाने के बजाय जांच जारी रहने दीजिए। हमारे पास सीलबंद लिफाफे में एफएसएल रिपोर्ट है, उच्च न्यायालय भी इसकी जांच कर सकता है। शांति कायम है।"

    सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने के बाद, सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा: "श्री मेहता, आपको कार्यालयों से बात करनी है, कृपया कार्यालयों से बात करें... यह एफएसएल रिपोर्ट क्या है?"

    एसजी ने तब कहा कि उन्होंने रिपोर्ट की सामग्री की जांच नहीं की है। सीजेआई ने जवाब दिया, "सामग्री पढ़ें और फिर कार्यालयों से बात करें, कृपया जांच करें और एक नई रिपोर्ट लाएं।"

    इसके बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दर्ज किया:

    "एसजी ने सीलबंद लिफाफे में हमारे सामने एफएसएल रिपोर्ट की एक प्रति सूचीबद्ध की, सीलबंद लिफाफा खोला गया, और हमने रिपोर्ट देखी है...एसजी पुनः जांच के बाद एक नई एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश प्राप्त करेंगे। 21 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनः सूचीबद्ध करें...इस बीच, विद्वान एसजी ने यह भी कहा है कि जांच जारी रहेगी..."

    हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है।

    सीजेआई ने जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, "श्री भूषण, हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हमने रिपोर्ट देखी है।" भूषण ने जोर देकर कहा, "यह पूर्व सीएम के खिलाफ जांच होनी चाहिए।"

    सीजेआई ने भूषण से कहा कि चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, इसलिए उनकी आशंकाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

    "अब वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए आपकी दलीलों पर ध्यान दिया जाएगा।"

    उन्होंने कहा, "श्री भूषण, हम जानते हैं, हमने वही कहा है जो हम कहना चाहते थे, हम इस तथ्य के प्रति बहुत सचेत हैं, इसलिए हमने बहुत छोटी तारीख दी है।"

    अब मामले की सुनवाई 21 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। फरवरी में, न्यायालय ने टेपों पर केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मांगी थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि निजी फोरेंसिक प्रयोगशाला ट्रुथ लैब्स ने टेप को प्रामाणिक प्रमाणित किया है।

    मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के करीब दो साल बाद फरवरी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन की घोषणा से कुछ दिन पहले सिंह ने इस्तीफा दे दिया था।

    इससे पहले, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता से ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता को दर्शाने वाली सामग्री पेश करने को कहा था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने ट्रुथ लैब का विश्लेषण प्रस्तुत किया।

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