सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर निर्धारण नियमों के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के निषेध के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर राज्यों से आंकड़े मांगे

Shahadat

14 Sept 2024 9:52 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर निर्धारण नियमों के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के निषेध के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर राज्यों से आंकड़े मांगे

    सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 1 जनवरी, 2015 से लेकर अब तक के आंकड़ों के साथ जवाब मांगा, जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट में उचित अधिकारियों द्वारा बरी किए गए लोगों के खिलाफ कितने मामलों में अपील, पुनर्विचार या अन्य कार्यवाही दायर की गई।

    यह जानकारी जनहित याचिका के जवाब में दी गई, जिसमें दावा किया गया कि राज्य बरी किए गए लोगों के खिलाफ अनिवार्य अपील दायर न करके प्रसवपूर्व निदान तकनीक (जेंडर चयन निषेध) नियम, 1966 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो वह उचित प्रतिकूल कार्रवाई करेगा।

    जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें प्रसव पूर्व निदान तकनीक (जेंडर चयन प्रतिषेध) नियम, 1966 के नियम 18-ए (5) (vi) का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी स्तरों पर उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश देने के लिए परमादेश रिट की मांग की गई। नियम 18ए (5) (vi) के तहत बरी होने के आदेश के मामले में हाईकोर्ट में अपील, पुनर्विचार या अन्य कार्यवाही के लिए तत्काल कार्रवाई 30 दिनों की अवधि के भीतर लेकिन बरी होने के आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के बाद नहीं करने का आदेश दिया गया।

    उद्धृत आंकड़ों के आधार पर एडवोकेट शोभा गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि गुजरात, हरियाणा और राजस्थान इस नियम के अनुसार अपील दायर नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अन्य राज्यों के लिए भी डेटा उपलब्ध कराया गया। जनहित याचिका में नियम 18-ए(5)(vi) का उल्लंघन करने वाले अपराधी के खिलाफ PNDT Act की धारा 25 के तहत सजा/दंड शुरू करने के लिए उचित प्राधिकारी को निर्देश देने की भी मांग की गई।

    भारत संघ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और बिहार को प्रतिवादी बनाया गया। अब तक भारत संघ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने अपेक्षित आंकड़ों के साथ अपने जवाबी हलफनामे दाखिल किए।

    भारत संघ ने यह रुख अपनाया कि नियम 18-ए(5)(vi) का पालन न होने पर वह कदम उठाने के लिए बाध्य है, लेकिन क्रियान्वयन राज्यों के पास है। राज्यों को इस आदेश के 4 सप्ताह के भीतर आंकड़े दाखिल करने होंगे।

    केस टाइटल: शोभा गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 301/2022

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