सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन यूजर्स को कॉल करने वालों की पहचान जानने की अनुमति देने के लिए CNAP को लागू करने की जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
Avanish Pathak
16 Jan 2025 11:44 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 जनवरी) को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटरों को सीएनएपी (कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस) लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने साइबर धोखाधड़ी की समस्या की व्यापकता को देखते हुए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।
सीएनएपी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा एक ऐसी सुविधा के रूप में पेश किया गया था, जो उपयोगकर्ता के फोन पर कॉल करने वाले का नाम प्रदर्शित करती है, जो स्पैम और धोखाधड़ी कॉल से निपटने में सहायता कर सकती है। सीएनएपी को पहले से मौजूद 'ट्रू कॉलर' के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें वही सुविधा है, लेकिन जानकारी क्राउड-सोर्स की गई है और हमेशा सटीक नहीं होती है।
याचिकाकर्ता, गौरीशंकर बेंगलुरु में रहते हैं , जिन्होंने तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों और अनचाहे कॉल के मद्देनजर वर्तमान जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सीएनएपी के विलंबित कार्यान्वयन के मुद्दे को रेखांकित किया गया है।
इस मुद्दे की दबावपूर्ण प्रकृति के बावजूद, स्पष्ट कार्यान्वयन समयसीमा की कमी और पिछले 2.5 वर्षों के दौरान सीएनएपी की प्रगति के कारण तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए यह जनहित याचिका दायर की गई है" जनहित याचिका में कहा गया है।
याचिकाकर्ता साइबर धोखाधड़ी को रोकने और ऐसे अपराधों की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए एक कुशल प्रशासनिक तंत्र के साथ 3 महीने की अवधि के भीतर सीएनएपी को लागू करने का निर्देश चाहता है।
कोर्ट ने कहा,
"प्रतिवादी के 2022 में मूल पत्र के बाद सीएनएपी के कार्यान्वयन में ठोस प्रगति की कमी और याचिकाकर्ता द्वारा सूचना एकत्र करने के प्रयास के कारण, यह जनहित याचिका अंतिम उपाय के रूप में दायर की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएनएपी का शीघ्र कार्यान्वयन हो। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादी को तीन महीने के भीतर सीएनएपी को लागू करने और आवश्यक पूरक उपाय स्थापित करने जैसे धोखाधड़ी वाले कॉल के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र, साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के साथ सीएनएपी सेवा का एकीकरण, और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए कोई अन्य उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए एक रिट जारी करे।"
केस डिटेल: गौरीशंकर एस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 664/2024

