शराब नीति मामले में जमानत के लिए के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI/ED से जवाब मांगा
Shahadat
12 Aug 2024 1:59 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत के लिए भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता की याचिका पर CBI/ED को नोटिस जारी किया।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (कविता के लिए) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि वह 5 महीने से जेल में हैं। CBI/ED दोनों मामलों में आरोपपत्र/अभियोजन शिकायत दायर की गई।
मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ और अरविंद केजरीवाल के मामलों में पारित निर्णयों का हवाला देते हुए रोहतगी ने आगे कहा कि कविता का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अंतर्गत आता है। उन्होंने PMLA Act की धारा 45 के प्रावधान का संदर्भ देते हुए यह भी आग्रह किया कि कविता महिला होने के नाते जमानत पाने की हकदार हैं।
जस्टिस गवई ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया कि कविता शिक्षित महिला हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं तो रोहतगी ने जवाब दिया कि "विधानमंडल यह नहीं कहता है कि यदि आप संसद सदस्य हैं तो आप महिला नहीं रह जाती हैं।"
हालांकि, जस्टिस गवई ने कहा कि निष्कर्ष यह है कि कविता "कमजोर" महिला नहीं हैं।
न्यायालय ने अभियोजन एजेंसियों (CBI/ED) को नोटिस जारी किया। जब अंतरिम जमानत के लिए अनुरोध किया गया तो खंडपीठ ने यह कहते हुए इनकार किया कि "बिना सुनवाई (दूसरे पक्ष) के" नहीं।
मामला 20 अगस्त को विचार के लिए सूचीबद्ध है।
कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट के 1 जुलाई, 2024 के फैसले को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिकाएं दायर की हैं, जिसके तहत शराब नीति मामलों (CBI/ED द्वारा रजिस्टर्ड) में जमानत के लिए उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।
उसे 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया। जब वह एजेंसी की हिरासत में थी तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रायल कोर्ट ने जेल में उससे पूछताछ करने की अनुमति दी।
इसके बाद कविता को CBI ने भी गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने CBI/ED मामलों में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उनकी याचिकाएं (6 मई को) खारिज कर दी गईं।
इसके बाद कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि उसकी याचिकाएं इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी गईं कि वह दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया रिश्वत के भुगतान रिश्वत की वसूली के लिए मेसर्स इंडो स्पिरिट की स्थापना और अपराध की आय से संबंधित विभिन्न अन्य प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल थी।
यह देखते हुए कि कविता उच्च योग्य और निपुण व्यक्ति हैं, जिन्होंने राजनीति और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि वह अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
यह मानते हुए कि कविता ने जमानत देने के लिए तीन शर्तों को पूरा नहीं किया, उन्होंने कहा,
"PMLA Act की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तें वर्तमान मामले में पूरी नहीं होती हैं, इसलिए आवेदक को ED द्वारा दर्ज मामले में जमानत देने का अधिकार है।"
विशेष रूप से, कविता ने शराब नीति मामले में ED द्वारा उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका भी दायर की। कोर्ट ने 22 मार्च को इस पर नोटिस जारी किया और इसे विजय मदनलाल चौधरी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह के साथ जोड़ दिया। इस तिथि पर कोर्ट ने यह भी कहा कि कविता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। इसके अनुसार, उन्होंने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया) का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं दी गई।
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शराब नीति मामले में आरोपी हैं। जबकि सिसोदिया और सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, केजरीवाल CBI मामले में हिरासत में बने हुए हैं। हालांकि, उन्हें ED मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
केस टाइटल: कलवकुंतला कविता बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 10778/2024 (और संबंधित मामला)