बाबा रामदेव द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी के आकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'उल्लेखनीय सुधार' हुआ, मूल प्रतियां मांगीं

Shahadat

30 April 2024 2:13 PM IST

  • बाबा रामदेव द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी के आकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उल्लेखनीय सुधार हुआ, मूल प्रतियां मांगीं

    अदालती वादे के उल्लंघन में भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ लंबित अवमानना मामले की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रकृति में "उल्लेखनीय सुधार" हुआ है। पतंजलि द्वारा अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया गया था, लेकिन जैसा कि पूछा गया था कि उसकी मूल प्रतियां अभी भी दाखिल नहीं की गई।

    जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस दिशा में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (पतंजलि की ओर से पेश) की सहायता की सराहना की और केवल उन अखबारों के पन्नों की मूल प्रतियां (बिना हलफनामे के) दाखिल करने का समय दिया, जिन पर सार्वजनिक माफी प्रकाशित की गई।

    जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा,

    "पिछले दो चीज़ों से उल्लेखनीय सुधार हुआ है, (पहले) यह आकार में छोटा था और केवल पतंजलि का था...कोई नाम नहीं था...अब नाम आ गए हैं। भाषा पर्याप्त है। यह उल्लेखनीय सुधार है। हम इसकी सराहना करते हैं। अब अंततः वे (प्रस्तावित अवमाननाकर्ता) समझ गए हैं... यह अदालत की सहायता करने वाले बुद्धिमान वकील का लाभ है।"

    सुनवाई के समापन के बाद जस्टिस कोहली ने आदेश इस प्रकार सुनाया:

    "वह (सीनियर वकील रोहतगी) मानते हैं कि उनके ब्रीफिंग वकील द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है और कहा गया कि 24 अप्रैल 2024 को मूल दायर करके इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए एक और अवसर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक समाचार पत्र का पृष्ठ, जिसमें मूल रूप से सार्वजनिक माफी जारी की गई, रजिस्ट्री को उक्त दस्तावेजों को दाखिल करने पर स्वीकार करने का निर्देश दिया गया।"

    न्यायाधीश को जल्द ही आदेश में संशोधन करते हुए यह कहते हुए सुना गया,

    "इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने और इस अदालत को दिए गए वचनों का उल्लंघन करने के कृत्य के लिए अयोग्य माफी मांगते हुए सार्वजनिक माफी मांगें।"

    जस्टिस अमानुल्लाह ने जब "तीनों (पतंजलि, रामदेव और बालकृष्ण) की ओर से" जोड़ने के लिए हस्तक्षेप किया तो जस्टिस कोहली ने स्पष्ट किया,

    "प्रत्येक की अलग-अलग...उनकी माफी अस्वीकार्य है।"

    बताते चले कि पिछली तारीख पर खंडपीठ ने "हमारे वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बयान देने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की गलती" के लिए कुछ समाचार पत्रों में पतंजलि द्वारा प्रकाशित माफी के आकार पर असंतोष व्यक्त किया था।

    कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि ने अखबारों में एक और माफीनामा प्रकाशित किया, इस बार स्वामी रामदेव (सह-संस्थापक) और आचार्य बालकृष्ण (एमडी) के साथ अपना नाम दिया। उत्तराखंड सरकार ने अपनी ओर से पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया।

    सुनवाई के दौरान खंडपीठ शुरू में इस बात से नाराज थी कि जारी माफीनामे की मूल प्रतियां पिछली तारीख पर बताए गए प्रारूप में दाखिल नहीं की गईं। लेकिन जब सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने यह स्वीकार किया कि अदालत के आदेश को लेकर कोई गलतफहमी है तो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समय दिया गया।

    इसके अलावा, रोहतगी ने अदालत को बताया कि वर्तमान आईएमए अध्यक्ष द्वारा इंटरव्यू दिया गया, जिसमें 23 अप्रैल को अदालत द्वारा पारित आदेश की आलोचना की गई। इस पर ध्यान देते हुए जस्टिस कोहली ने सीनियर वकील से इसे रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा।

    अदालत ने अपने अधिकारियों की ओर से दायर हलफनामों के लिए उत्तराखंड सरकार को भी आड़े हाथ लिया। जो भी हो, सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता (राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व) के अनुरोध पर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया।

    इस मामले पर अगली सुनवाई 7 और 14 मई को होगी।

    केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022

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