तेलंगाना के राज्यपाल के MLC मनोनयन BRS नेताओं की याचिका के परिणाम के अधीन होंगे: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
14 Aug 2024 8:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने को भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेताओं दासोजू श्रवण कुमार और कुर्रा सत्यनारायण द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तेलंगाना के राज्यपाल को राज्य विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने से रोकने की मांग की गई थी।
हालांकि कोर्ट ने विधान परिषद के सदस्य (MLC) के मनोनयन पर यथास्थिति का आदेश पारित करने से इनकार किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि मनोनयन याचिका के परिणाम के अधीन होंगे।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बालचंद्रन वराले की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के 7 मार्च को दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने राज्यपाल द्वारा याचिकाकर्ताओं के नामों को खारिज करने का फैसला खारिज कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता हाईकोर्ट द्वारा उनके नामांकन को निर्देशित करने से इनकार करने से व्यथित थे। कथित तौर पर, राज्यपाल अब कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तावित नामांकन पर विचार कर रहे हैं, जो पिछले दिसंबर में सत्ता में आई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी। याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
कोर्ट में दलीलें
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (दासोजू की ओर से) ने कहा:
"बहुत चौंकाने वाला है। यह अब हर जगह हो रहा है। फिर, माई लॉर्ड, की गई नई नियुक्तियां भी रद्द हो गईं। अब, वे उन्हीं लोगों को फिर से नियुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम रोक चाहते हैं।"
जस्टिस नाथ ने कहा,
"राजनेताओं को यहां [सुप्रीम कोर्ट के समक्ष] आने दें। 4 सप्ताह के भीतर वापसी योग्य नोटिस जारी करें।"
सिब्बल ने हस्तक्षेप करते हुए यथास्थिति आदेश का भी अनुरोध किया, जिस पर जस्टिस नाथ ने जवाब दिया:
"क्या यथास्थिति? उन्होंने कुछ नहीं किया है।"
सिब्बल ने जवाब दिया:
"क्योंकि वे नियुक्तियां कर रहे हैं और अन्यथा, यह निष्फल हो जाएगा। वे कहेंगे कि और भी है।"
जस्टिस नाथ ने कहा:
"और प्रयास करें...(अश्रव्य)। आपके खिलाफ और भी सीनियर वकील होंगे। उन्हें आने दें। क्या कहते हैं?"
सिब्बल ने आगे कहा:
"यह मुद्दा नहीं है। रोक इसलिए है, क्योंकि मिलॉर्ड, वे इस मामले पर निर्णय होने तक नियुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि मूल नियुक्ति रद्द हो चुकी है और बाद की नियुक्ति भी रद्द हो चुकी है, जो उन दो कांग्रेसी लोगों की जनवरी की अधिसूचना है। अब वे उन्हें फिर से नियुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो पूरा नया अध्याय खुल जाएगा। ऐसा क्यों होना चाहिए?"
जस्टिस नाथ: "ठीक है, तो। मिस्टर सिब्बल के आग्रह पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, लेकिन किसके द्वारा?"
सिब्बल: "राज्यपाल, जाहिर है मिलॉर्ड!"
जस्टिस नाथ: "हम तब [उच्च न्यायालय के] विवादित आदेश पर रोक लगा देंगे।"
सिब्बल: "लेकिन अगर आप विवादित आदेश पर रोक लगाते हैं तो एक और समस्या है, क्योंकि मुझे नियुक्त किया जाना है।"
जस्टिस नाथ: "तो आप उनके आदेश के खिलाफ हैं? तो हम आदेश पर रोक लगा देंगे।"
सिब्बल: "मैं किसी और बात पर हूं। कृपया मिलॉर्ड को धन्यवाद दें...(बाधित)।"
जस्टिस नाथ: "आप हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने कुछ ऐसे निर्देश दिए , जिनका वह पालन नहीं कर सकता, इसलिए हम उस सीमा तक आदेश पर रोक लगाते हैं।"
जस्टिस नाथ ने आदेश लिखाते हुए कहा:
"इस न्यायालय के अंतिम आदेश तक हाईकोर्ट के विवादित निर्णय पर रोक रहेगी।"
सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल किसी और को नियुक्त करेंगे।
इस पर जस्टिस नाथ ने कहा: "हम इसे रोक नहीं सकते"।
सिब्बल ने जवाब दिया: "नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नियुक्त किया जाना चाहिए।"
जस्टिस नाथ ने असहमति जताते हुए कहा: "क्या नियुक्त किया जाना आपका मौलिक अधिकार है?"
सिब्बल ने नकारात्मक उत्तर दिया, लेकिन साथ ही कहा: "कोई मौलिक अधिकार नहीं है.."
जस्टिस नाथ ने कहा कि न्यायालय नए नामांकन को नहीं रोकेगा।
सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के समक्ष मामला लंबित है कि यदि राज्य मंत्रिमंडल सिफारिश करता है तो नियुक्ति में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है।
इसका उल्लेख करते हुए सिब्बल ने कहा: "मुझे नियुक्त किया जाना है। यदि मैं सफल होता हूं, तो मैं परमादेश का हकदार हूं।"
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि वे सिब्बल द्वारा मांगी गई ऐसी राहत नहीं दे सकते, लेकिन अपने निर्देशों को संशोधित करते हुए कहा,
"इस बीच किए गए प्रत्येक नामांकन को इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन किया जाएगा।"
केस टाइटल: डॉ. दासोजू श्रवण कुमार बनाम सचिव, महामहिम, माननीय सरकार, तेलंगाना राज्य, डायरी संख्या 34897-2024