सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार पर फैसला सुरक्षित रखा
LiveLaw News Network
20 Feb 2024 5:57 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आज (19 फरवरी) उस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर करने की हकदार है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछली तारीख पर सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल को मामले में सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया था।
सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी की कि अधिनियम की धारा 3 एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है। इस प्रकार, यह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पहले से ही प्रदान किए गए प्रावधान को कमतर करना नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त उपाय है।
जस्टिस मसीह ने कहा,
"यह अधिनियम रोक नहीं लगाता है...यह उस व्यक्ति की पसंद है जिसने 125 के तहत आवेदन किया था या आवेदन दिया था...1986 के अधिनियम के तहत कोई वैधानिक प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है जो कहता है कि 125 कायम रखने योग्य नहीं है।" जिससे सहमति व्यक्त करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि 1986 के कानून में ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक उपाय को दूसरे के पक्ष में देने से रोकता हो।
जब खंडपीठ ने पूछा कि क्या वर्तमान याचिकाकर्ता ने इद्दत अवधि के दौरान प्रतिवादी-पत्नी को कुछ भुगतान किया है तो उत्तर नकारात्मक दिया गया। एमिकस क्यूरी ने स्पष्ट किया कि इद्दत अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा 15,000 रुपये का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रतिवादी-पत्नी द्वारा इसका दावा नहीं किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, बेंच ने कहा कि यह अभी भी समझ में आता अगर याचिकाकर्ता ने इद्दत अवधि के दौरान पत्नी के लिए प्रावधान किया होता, क्योंकि उस स्थिति में, सीआरपीसी की धारा 127(3)(बी) लागू हो सकती थी।
याचिकाकर्ता की इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए कि किसी भी पक्ष द्वारा उद्धृत किसी भी निर्णय में अधिनियम की धारा 7 से संबंधित नहीं था, जस्टिस नागरत्ना जे ने कहा कि प्रावधान केवल लंबित मामलों (और इस प्रकार, अस्थायी) के संबंध में था। विवाद का विरोध करते हुए एमिकस क्यूरी ने अदालत का ध्यान केरल हाईकोर्ट के फैसले की ओर आकर्षित किया, जिसमें धारा 7 पर विचार किया गया था और माना गया था कि इसकी व्याख्या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने के तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को समाप्त करने के रूप में नहीं की जा सकती है।
याचिकाकर्ता की इस दलील के खिलाफ कि अधिनियम के प्रावधान सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का दावा दायर करने के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की मंशा को दर्शाते हैं, न्यायालय ने राय व्यक्त की कि यह असंवैधानिक होगा।
पीठ ने टिप्पणी की, यदि संसद का इरादा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अधिनियम के शुरू होने की तारीख से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार नहीं देना है, तो यह स्पष्ट रूप से अधिनियम पर एक अधिभावी प्रभाव डाल सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "ऐसी किसी चीज़ के अभाव में, क्या हम अधिनियम में प्रतिबंध जोड़ सकते हैं? यही बात है"।
दोनों सीनियर एडवोकेटों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
केस टाइटलः मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, Special Leave to Appeal (Crl) 1614/2024