सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनावों के मतदान के आंकड़ों में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

Shahadat

13 July 2024 5:24 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनावों के मतदान के आंकड़ों में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने आज (12 जुलाई) हाल के आम चुनावों के दौरान भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा मतों की गिनती में कथित विसंगतियों के बारे में डेटा का खुलासा करने की मांग वाली याचिका खारिज की।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर विचार किया।

    याचिका में हाल के आम चुनावों के दौरान मतों की गिनती के बारे में डेटा जारी करने के लिए ECI से निर्देश मांगे गए हैं। याचिकाकर्ता ने मतों की गिनती में विसंगतियों का आरोप लगाया।

    यह देखते हुए कि चुनाव के नतीजे पहले ही घोषित हो चुके हैं और नई सरकार के गठन के साथ संसद सत्र भी शुरू हो गया है, सीजेआई ने मामले को खारिज कर दिया।

    सीजेआई ने कहा,

    "चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, कृपया इस तरह की याचिकाएं दायर न करें। हम इसे खारिज कर रहे हैं।"

    18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव के नतीजे 1 जून को घोषित किए गए। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की गठबंधन सरकार सत्ता में आई और 543 में से 293 सीटें हासिल कीं।

    उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा का वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ 100% क्रॉस-सत्यापन करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: प्रिया मिश्रा बनाम भारत का चुनाव आयोग डायरी नंबर- 28032/2024

    Next Story