सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की

Shahadat

30 April 2024 4:49 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन को लेकर पूर्व IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सिंघल की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

    पक्षकारों को सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने आदेश दिया,

    "हम दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है... हमें आशा और विश्वास है कि मुकदमा तेजी से आगे बढ़ेगा।"

    हालांकि, सिंघल को बदली हुई परिस्थितियों के मामले में जमानत के लिए प्रार्थना को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई, या यदि मुकदमा उसके/सह-अभियुक्त के लिए जिम्मेदार नहीं होने वाले कारणों से लंबा हो जाता है।

    यह फैसला तब आया जब ED ने अदालत को सूचित किया कि जिन 17 गवाहों से पूछताछ की मांग की गई, उनमें से 12 पहले ही गवाही दे चुके हैं।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    सुनवाई की शुरुआत में एएसजी एसवी राजू (ED के लिए) ने कहा कि सिंघल ने हिरासत में काफी समय अस्पतालों में बिताया।

    दूसरी ओर, सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल (सिंघल के लिए) ने बताया कि मामले में 16 एफआईआर दर्ज की गईं (और आरोपपत्र दायर किए गए), लेकिन सिंघल को किसी में भी आरोपी नहीं बनाया गया। इन कृत्यों के लिए 4 विशिष्ट व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिनकी पहचान कर ली गई। 8 साल बाद इनमें से एक शख्स ने सिंघल को 5 फीसदी कमीशन दिए जाने को लेकर बयान दिया।

    वकील की बात सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने अग्रवाल से कहा,

    "इसी तरह वे आप तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब वे चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के पास गए तो पूरी बात सामने आ गई। वास्तव में अब तक उन्हें विधेय अपराध में और कदम उठाने चाहिए थे।"

    आगे टिप्पणी करते हुए कि यह "असाधारण मामला" है, न्यायाधीश ने बताया कि सिंघल के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से बरामद नकदी की राशि यानी 17.7 करोड़ भी काफी है।

    जब राजू ने जांच की स्थिति से अवगत कराया तो अग्रवाल ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा 19 के बजाय 33 गवाहों का हवाला दिया गया।

    हालांकि जस्टिस खन्ना ने 19 गवाहों के संबंध में ED के बयान दर्ज करके आगे बढ़े और सिंघल के वकीलों से टिप्पणी की,

    "अगर यह सामान्य मामला होता तो हम शायद आपको जमानत दे देते... कुछ समय और प्रतीक्षा करें"।

    सिंघल की मेडिकल स्थिति (पिछले सप्ताह उन्हें दौरा पड़ने के बारे में) के संबंध में विवाद भी पीठ के समक्ष नहीं आया।

    जस्टिस खन्ना ने कहा,

    "पहले यह आपकी बेटी है, अब कुछ और..."

    बाद में उन्होंने कहा कि मामले में कुछ "गंभीर रूप से गलत" है।

    केस टाइटल: पूजा सिंघल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 11971/2022

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