सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी तट पर अस्थायी क्वार्टर बनाने की दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज की
Shahadat
2 Jan 2024 2:01 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 जनवरी) को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील खारिज कर दी, जिसने उन्हें यमुना नदी के किनारे कर्मियों के लिए अस्थायी क्वार्टर बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने अपीलकर्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि NGT ने अनुमति देने से इनकार करके गलती की है।
खंडपीठ ने कहा कि यमुना के किनारे निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती और पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
जस्टिस ओक ने पिछले साल आई बाढ़ को याद किया जब नदी का पानी सुप्रीम कोर्ट परिसर के करीब भी पहुंच गया था।
केस टाइटल: पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम यूओआई, डायरी नंबर 44256/2023
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