पहली SLP बिना किसी कारण के खारिज कर दी गई या वापस ले ली गई हो तो दूसरी SLP दायर नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

16 Aug 2024 8:16 AM GMT

  • पहली SLP बिना किसी कारण के खारिज कर दी गई या वापस ले ली गई हो तो दूसरी SLP दायर नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को दोहराया कि ऐसे मामलों में जहां विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को बिना किसी कारण के या वापस लिए जाने के माध्यम से खारिज कर दिया गया हो, वहां नई एसएलपी दायर करने का उपाय मौजूद नहीं है।

    खंडपीठ ने मेसर्स उपाध्याय एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले का हवाला देते हुए एस नरहरि और अन्य बनाम एसआर कुमार और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ द्वारा लिए गए विचारों से अपनी असहमति दोहराई। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि सीपीसी के आदेश 23 नियम 1 के तहत सिद्धांत, जो मुकदमों की वापसी को नियंत्रित करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एसएलपी पर भी लागू होते हैं।

    खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "एस. नरहरि (सुप्रा) में दिए गए निर्णय से असहमति का हमारा प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण इस न्यायालय के (1999) 1 एससीसी 81: मेसर्स उपाध्याय एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिए गए निर्णय से और मजबूत होता है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1 से निकलने वाले सिद्धांत इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर भी लागू होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एस. नरहरि (सुप्रा) में दिए गए इस निर्णय को समन्वय पीठ के विचारार्थ नहीं रखा गया है।"

    एस. नरहरि में समन्वय पीठ ने बाद की एसएलपी की स्थिरता के प्रश्न पर बड़ी पीठ को संदर्भित किया, यदि पिछली एसएलपी को बिना कारण बताए या याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, न्यायालय ने 29 जुलाई, 2024 के अपने पहले के आदेश के हिस्से को वापस ले लिया, जिसमें कई एसएलपी की सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जब तक कि बड़ी पीठ इस प्रश्न पर निर्णय नहीं ले लेती।

    31 जुलाई, 2024 को प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर स्थान खाली करने और धनराशि जमा करने के लिए कहा गया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने स्थगन आदेश को वापस लेने की मांग की। न्यायालय ने यह देखते हुए कि बड़ी पीठ याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुना सकती है, स्थगन को वापस लेने का फैसला किया। इसने एसएलपी और स्थगन आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसे चार सप्ताह में वापस किया जा सकता है और अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिससे याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादियों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अगली सुनवाई तक अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति मिली।

    एस नरहरि केस

    एस नरहरि केस में खंडपीठ ने खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम श्री महादेश्वरा सहकारी सक्कारे कारखाने लिमिटेड के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि बिना किसी बोलने वाले आदेश द्वारा बर्खास्तगी विलय के सिद्धांत को लागू नहीं करती।

    खंडपीठ ने कहा कि इसका मतलब यह है कि बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून नहीं बनाती, न ही यह न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। परिणामस्वरूप, यदि एसएलपी को बिना किसी कारण के वापस ले लिया जाता है तो भी नई एसएलपी दायर करने का विकल्प बना रहता है।

    हालांकि, बेंच ने इस मामले को सुलझाने के लिए बड़ी बेंच को संदर्भित किया, यह देखते हुए कि इस तरह के दृष्टिकोण से मुकदमेबाजी की बाढ़ आ सकती है।

    केस टाइटल: एनएफ रेलवे वेंडिंग एंड कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन लुमडिंग डिवीजन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

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