BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सूचीबद्ध करने से किया इनकार
Shahadat
29 May 2024 12:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार (29 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत अवधि में 7 दिन की वृद्धि की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार किया।
सुप्रीम कोर्ट के इनकार का आधार यह है कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए वर्तमान आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए वर्तमान विस्तार आवेदन का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम रिहाई की अनुमति दी, जो दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में थे। उन्हें 1 जून तक के लिए रिहा किया गया।
आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो ने यह कहते हुए विस्तार के लिए आवेदन किया कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित क्लिनिकल जांच से गुजरना है और उन्होंने 7 दिनों की अवधि के लिए राहत के विस्तार के लिए प्रार्थना की।
गौरतलब है कि सीनियर वकील एएम सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष केजरीवाल के आवेदन का उल्लेख किया था।
जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया।
पीठ ने उचित आदेश पारित करने के लिए ज्ञापन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
10 मई के अंतरिम आदेश के अनुसार, केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना है।