पन्नुन हत्याकांड की साजिश में चेक में हिरासत में लिए गए भारतीय परिवार की याचिका में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Shahadat
4 Jan 2024 12:41 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 जनवरी) को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की साजिश के सिलसिले में चेक गणराज्य में हिरासत में लिया गया है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिका को भारत सरकार के प्रतिवेदन के रूप में मानने के याचिकाकर्ता के अनुरोध स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि यह केंद्र सरकार को तय करना है कि मामले में हस्तक्षेप करना है या नहीं।
गुप्ता के परिवार के सदस्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी गिरफ्तारी में औपचारिक गिरफ्तारी वारंट की अनुपस्थिति सहित अनियमितताएं शामिल हैं। उन्होंने 100 दिनों से अधिक एकान्त कारावास के दौरान अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का भी दावा किया, जिसमें कांसुलर पहुंच से इनकार, भारत में अपने परिवार से संपर्क करने का अधिकार और कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। कट्टर हिंदू और शाकाहारी होने का दावा करते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे चेक हिरासत में गोमांस और सूअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, जो उसकी धार्मिक मान्यताओं का सीधा उल्लंघन है।
अंतिम अवसर पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड रोहिणी मूसा की सहायता से सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम ने अदालत से आग्रह किया कि गुप्ता को भारत के नागरिक के रूप में चेक गणराज्य में भारतीय दूतावास से पर्याप्त कांसुलर सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। सीनियर वकील ने कहा कि यही एकमात्र राहत है, जिसके लिए वह दबाव डाल रहे हैं।
हालांकि, पीठ ने हस्तक्षेप करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी की सीमा तय करना मंत्रालय का काम है।
जस्टिस खन्ना ने सीनियर वकील से यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को कानून के किसी भी उल्लंघन के संबंध में अपनी शिकायतें बताने के लिए संबंधित अदालत में जाना होगा। इसके बावजूद, पीठ शीतकालीन अवकाश के बाद तक सुनवाई स्थगित करने पर सहमत हो गई, जैसा कि जस्टिस खन्ना द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद सुंदरम ने सुझाव दिया कि उनके पास फ़ाइल को विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है।
याचिका में क्या कहा गया?
29 नवंबर, 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता ने भारत सरकार के अधिकारी के साथ मिलकर अमेरिकी धरती पर पन्नुन सिंह (अमेरिकी नागरिक) की हत्या की साजिश रची। यूएस डीओजे ने खुलासा किया कि चेक अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अनुसार 30 जून, 2023 को गुप्ता को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया।
अपनी याचिका में गुप्ता ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 12 और 14 का हवाला दिया, जो 'किसी भी प्रकार की हिरासत या कारावास के तहत सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सिद्धांतों के निकाय' का संदर्भ देने के अलावा, मनमाने ढंग से हिरासत और राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है। इस अनुच्छेद को 1988 में महासभा द्वारा अपनाया गया।
उन्होंने तर्क दिया कि उनकी हिरासत के दौरान व्यवस्थित उल्लंघन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मामले की राजनीतिक प्रकृति प्रत्यर्पण को रोकती है और यह यूएस-चेक गणराज्य प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 7 का उल्लंघन है, जो दो महीने के भीतर अस्थायी रूप से गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई का आदेश देता है, जब तक कि आत्मसमर्पण के लिए औपचारिक मांग नहीं की जाती है।
खुद को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनयिक और राजनीतिक दलदल में फंसे पीड़ित के रूप में पेश करते हुए गुप्ता ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। भारत में घोषित आतंकवादी के रूप में पन्नुन की स्थिति के संदर्भ में अपने जीवन के लिए तत्काल खतरे के बारे में चिंता जताते हुए गुप्ता ने अदालत से केंद्र सरकार के गृह मामलों और विदेश मंत्रालयों और चेक गणराज्य में भारतीय दूतावास को निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने तुरंत उसका पता लगाएं और पेश करने का अनुरोध भी किया।
इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को प्राग प्रत्यर्पण अदालत के समक्ष प्रत्यर्पण कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का निर्देश देने की भी मांग की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुप्ता को निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई की गारंटी दी जाए और दूतावास उसे सभी सहयोग प्रदान करे। एक अनूठे अनुरोध में गुप्ता ने भाषा संबंधी बाधाओं का हवाला देते हुए चेक गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की भी मांग की, जिसमें भारतीय वकील को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष दलील दी गई।
केस टाइटल: मिस्टर एक्स बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 666/2023