'हाईकोर्ट जाएं': सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर संकट पर आमरण अनशन के लिए एफआईआर रद्द करने की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट की याचिका खारिज की

Shahadat

11 April 2024 6:28 AM GMT

  • हाईकोर्ट जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर संकट पर आमरण अनशन के लिए एफआईआर रद्द करने की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट मालेम थोंगम द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने मणिपुर में चल रहे संकट के विरोध में मृत्यु तक उपवास करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मणिपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। थोंगम मणिपुर राज्य में शांति और सद्भाव बहाल करने की मांग के साथ 27 फरवरी, 2024 से आमरण अनशन कर रही हैं।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना उचित होगा। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर और एडवोकेट रोहिन भट्ट ने किया।

    सीजेआई ने पूछा,

    ''हाईकोर्ट जाइए, यहां क्यों आए हैं?''

    इस पर वकील ने जवाब दिया कि याचिका यह मानते हुए दायर की गई कि मणिपुर से संबंधित इसी तरह के मामलों को पीठ ने स्वीकार कर लिया है

    उन्होंने कहा,

    "क्योंकि माई लॉर्ड ने मणिपुर में अनुच्छेद 32 के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के मामले में हस्तक्षेप किया है।"

    हालांकि, सीजेआई ने यह कहते हुए पलटवार किया कि अब मणिपुर हाईकोर्ट कार्यात्मक हो गया है और याचिकाकर्ता इसके बजाय वहां जा सकता है।

    सीजेआई ने कहा,

    "अब मणिपुर हाईकोर्ट कार्यशील है, आप धारा 482 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं।"

    रिट याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ 2.03.2024 को दो एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 309 और 153 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। इसमें 12.3.2024 को धारा 309 और 153 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया गया कि वह विभिन्न जनजातियों के बीच दुश्मनी पैदा कर रही थी और आईपीसी की धारा 309 और 505(बी) के तहत आरोप लगाया गया कि वह आत्महत्या का प्रयास कर रही थी। हालांकि, दोनों मौकों पर ट्रायल कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।

    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इम्फाल पूर्व के आदेश में कहा गया:

    "मामले के रिकॉर्ड से पता चला है कि इस बात का खुलासा करने वाली कोई सामग्री नहीं है कि आरोपी व्यक्ति ने विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य किए हैं। मामले के तथ्यों के अनुसार, आरोपी ने मणिपुर में शांति और सद्भाव बहाल करने की मांग के साथ 27.02.2024 से आमरण अनशन शुरू किया। आरोपी/याचिकाकर्ता द्वारा की गई मांग कुछ ऐसी है, जिसकी राज्य में हर कोई इच्छा रखता है। राज्य में जातीय वर्ग के कारण अशांति है, जो 3 मई, 2023 को शुरू हुई। इसका संबंध किसी विशेष जातीय समुदाय से नहीं है, वह मणिपुर राज्य में शांति चाहती है।"

    याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि इंफाल पुलिस ने उसे बार-बार विरोध स्थल से उठाया और जबरन जेएनआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। अपनी प्रार्थना में उन्होंने एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उनका अध्ययन करने के बाद उन्हें रद्द करने की मांग की।

    उन्होंने नई दिल्ली में पांच दिनों तक उपवास किया और फिर मणिपुर आ गईं। याचिकाकर्ता शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करके मणिपुर राज्य में शांति की वकालत कर रहा है और भारतीय दंड के प्रावधानों को बदलकर एफआईआर दर्ज करके पुलिस की शक्तियों का घोर दुरुपयोग करने के लिए कई एफआईआर का सामना कर रहा है। याचिकाकर्ता संविधान के भाग III के तहत अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 के तहत गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस माननीय न्यायालय के समक्ष तत्काल रिट याचिका दायर करने के लिए बाध्य है।

    नोटिस जारी करने में अनिच्छुक प्रतीत होते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मणिपुर हाईकोर्ट में जाने की छूट दे दी।

    याचिका पारस नाथ सिंह की सहायता से दायर की गई।

    केस टाइटल: मालेम थोंगम बनाम मणिपुर राज्य W.P. (Crl.) नंबर 000164 - / 2024

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