BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 रद्द करने से इनकार किया, कहा- सिस्टम में गड़बड़ी दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं

Shahadat

23 July 2024 2:30 PM GMT

  • BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 रद्द करने से इनकार किया, कहा- सिस्टम में गड़बड़ी दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को पेपर लीक और गड़बड़ी के आधार पर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि लीक सिस्टम में हैं और इससे पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पर गंभीर असर पड़ेगा और शैक्षणिक कार्यक्रम में व्यवधान आएगा, जिसका आने वाले सालों में व्यापक असर होगा।

    हाजारीबाग (झारखंड) और पटना (बिहार) के केंद्रों में पेपर लीक होने की बात स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा के नतीजे पूरी तरह से खराब हैं या परीक्षा की पवित्रता में सिस्टम में गड़बड़ी हुई है।

    न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड में प्रस्तुत डेटा प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देता है, जिससे परीक्षा की पवित्रता नष्ट हो जाएगी।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 5 मई, 2024 को अंडर ग्रेजुएट (UG) मेडिकल एडमिशन के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) को पेपर लीक और कदाचार के लिए रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह में यह आदेश पारित किया। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए।

    पीठ को बताया गया कि 50वां पर्सेंटाइल योग्यता के लिए कट-ऑफ दर्शाता है। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में चार अंक होते हैं, जो कुल 720 अंक बनाते हैं। गलत उत्तरों के लिए एक नकारात्मक अंक दिया जाता है।

    50वां पर्सेंटाइल 720 में से 164 अंक बनता है। इस प्रकार सभी उम्मीदवार, जिन्होंने कम से कम 164 अंकों की सीमा प्राप्त की है, वे प्रवेश के लिए विचार किए जाने के योग्य हैं।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि लीक की प्रकृति प्रणालीगत थी और परीक्षा के तौर-तरीकों में संरचनात्मक कमियों के साथ तन्वी सरवाल बनाम सीबीएसई (2015) में न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसालों के मद्देनजर, कार्रवाई का एकमात्र तरीका पुनः परीक्षा का निर्देश देना है।

    केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने यह रुख अपनाया कि लीक की प्रकृति स्थानीय थी और लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है। केंद्र सरकार ने IIT-मद्रास द्वारा तैयार की गई डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें परिणामों में कोई असामान्यता या किसी बड़े पैमाने पर कदाचार का संकेत नहीं दिखाया गया।

    न्यायालय ने लगभग चार दिनों तक मामले की सुनवाई के बाद आज शाम फैसला सुनाया।

    न्यायालय के निष्कर्ष:

    यह तथ्य कि NEET-UG 2024 का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ, विवाद का विषय नहीं है।

    जांच के हस्तांतरण के बाद CBI ने अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। CBI द्वारा किए गए खुलासे से पता चलता है कि जांच जारी है। हालांकि, इसने संकेत दिया कि मौजूदा सामग्री से पता चलता है कि हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्रों से चुने गए लगभग 155 स्टूडेंट घोटाले के लाभार्थी प्रतीत होते हैं। चूंकि CBI द्वारा की गई जांच अंतिम रूप नहीं ले पाई है, इसलिए न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह संकेत देने को कहा कि क्या 571 शहरों में परिणामों से किसी भी तरह की असामान्यता का अनुमान लगाया जा सकता है।

    केंद्र सरकार ने IIT मद्रास की रिपोर्ट पेश की है। न्यायालय ने NTA द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से जांच की है। वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री का अभाव है, जो इस निष्कर्ष पर ले जाए कि परीक्षा का परिणाम खराब है या परीक्षा की पवित्रता में कोई व्यवस्थित उल्लंघन है। रिकॉर्ड पर प्रस्तुत डेटा प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक का संकेत नहीं देता, जो परीक्षा की पवित्रता को नष्ट कर देगा।

    न्यायालय इस तथ्य के प्रति भी सजग है कि वर्तमान वर्ष के लिए नए सिरे से NEET-UG परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने से 2 मिलियन से अधिक स्टूडेंट के लिए गंभीर परिणाम होंगे, जिनमें विशेष रूप से शामिल हैं - (1) एडमिशन कार्यक्रम में व्यवधान, (2) मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव, (3) भविष्य में योग्य मेडिकल पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव, (4) स्टूडेंट के हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गंभीर नुकसान का तत्व, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया।

    न्यायालय दागी और बेदाग को अलग करने की संभावना के सुस्थापित परीक्षण द्वारा निर्देशित है। इसके अलावा, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि यदि जांच में लाभार्थियों की बढ़ी हुई संख्या की संलिप्तता का पता चलता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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