CLAT-PG 2025| सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-PG परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार, उम्मीदवारों से हाईकोर्ट जाने को कहा

Praveen Mishra

9 Dec 2024 5:28 PM IST

  • CLAT-PG 2025| सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-PG परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार, उम्मीदवारों से हाईकोर्ट जाने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-PG 2025 परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।

    चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ पीजी प्रवेश के लिए हाल ही में आयोजित CLAT के लिए जारी अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    सीजेआई ने मामले में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया अदालत नहीं बनाया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण परीक्षा परिणाम जारी करने में भारी देरी हुई है।

    खंडपीठ ने कहा, ''हम प्रथम दृष्टया अदालत नहीं हो सकते... हमने कई मौकों पर यह कहा है .. हमारे पास कुछ फैसले हैं जो कहते हैं कि ओएमआर शीट के कारण, परिणाम 8 साल की देरी से आते हैं ... कृपया हाईकोर्ट में जाएं,"

    खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उचित उपाय के लिए हाईकोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

    "हम उक्त याचिका में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी जाती है"

    प्रति आपत्ति 1000 रुपये की फीस वसूले जाने की चुनौती पर सीजेआई ने टिप्पणी की, "प्रति आपत्ति 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, क्या आप जानते हैं कि कितना खर्च किया गया है?"

    राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में एलएलएम प्रवेश के लिए परीक्षा में उपस्थित होने वाले याचिकाकर्ताओं ने 1 दिसंबर को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित CLAT 2025 परीक्षा के आयोजन में विभिन्न खामियों का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि 2 दिसंबर को जारी प्रोविजनल आंसर की में कई तरह की गलतियां हैं और 12 सवालों के गलत जवाब दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियां उठाने के लिए उम्मीदवारों को केवल एक दिन का समय दिया गया था और ऑनलाइन पोर्टल 3 दिसंबर को शाम 4 बजे बंद कर दिया गया था।

    अंतिम उत्तर कुंजी 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली है और परिणाम 10 दिसंबर को घोषित किए जाने हैं।

    इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता CLAT 2025 परिणामों के प्रकाशन और उस आधार पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग करते हैं। वे इस शर्त पर भी आपत्ति करते हैं कि एक उम्मीदवार को 12 उत्तरों पर आपत्तियां उठाने के लिए 12,000 / याचिका में कहा गया है कि परीक्षा शुल्क के रूप में 4,000 रुपये की अत्यधिक फीस वसूलने के बाद भी, कंसोर्टियम ने प्रति आपत्ति 1,000 रुपये के भुगतान पर ही आपत्ति स्वीकार की।

    याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें दोपहर 2:00 बजे के बाद ही क्यूबी और ओएमआर रिस्पांस शीट वाले सीलबंद लिफाफे दिए गए थे, जबकि इसे उम्मीदवारों को दोपहर 1.50 बजे दिया जाना था।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि CLAT परीक्षा के अनुचित संचालन के कारण अनुच्छेद 14 और 21A के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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